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खास खबर

हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग नेटवर्क का खुलासा, महिला समेत तीन गिरफ्तार

बस्ती में तत्कालीन थानाध्यक्ष की आत्महत्या मामले में कार्रवाई अश्लील वीडियो बनाकर वसूली का आरोप आजमगढ़/बस्ती। बस्ती जिले के वाल्टरगंज थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष और आजमगढ़ के भीलमपुर छपरा निवासी सूर्य प्रकाश सिंह की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने कथित हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग नेटवर्क का खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस ने मामले में एक महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से बोलेरो और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक, सूर्य प्रकाश सिंह ने 29 अगस्त को अपने सरकारी आवास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद शुरू हुई जांच में पुलिस को हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग से जुड़े कई अहम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले। पुलिस का आरोप है कि प्रियंका चौधरी नाम की महिला लोगों से संपर्क कर उन्हें अपने जाल में फंसाती थी। इसके बाद अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी जाती थी और लाखों रुपये की मांग की जाती थी। पुलिस के अनुसार, इस तरीके से कई लोगों से कथित तौर पर रकम वसूली गई। जांच में सूर्य प्रकाश सिंह के प्रियंका चौधरी और उसके साथी विजय प्रकाश के संपर्क ...

कार नहीं मिली तो विवाहिता को बच्ची समेत घर से निकाला

मुंबई से लाकर कुर्ला स्टेशन पर छोड़ने का आरोप

पति समेत चार के खिलाफ मुकदमा

आजमगढ़। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के मोचीपुर घाटघाट निवासी राजेश कुमार की तहरीर पर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के आरोप में ससुराल पक्ष के चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों में विवाहिता के ससुर दिलीप गुप्ता, जेठ सूरज, जेठानी जागृति और पति आकाश गुप्ता शामिल हैं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफआईआर छह सितंबर की रात 11:05 बजे दर्ज की गई।
तहरीर के अनुसार, राजेश कुमार की बेटी गुड़िया गुप्ता की शादी नौ दिसंबर 2023 को मऊ जिले के दोहरीघाट क्षेत्र के रसूलपुर निवासी आकाश गुप्ता पुत्र दिलीप गुप्ता के साथ हुई थी। शादी के बाद गुड़िया ससुराल चली गई। आरोप है कि कुछ दिनों बाद ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज को लेकर उसे परेशान करने लगे। कायतकर्ता का आरोप है कि शादी में नकदी, वाहन के लिए रुपये, तीन अंगूठियां और सोने की माला समेत अन्य सामान दिया गया था। इसके बावजूद ससुराल पक्ष की ओर से कार की मांग की जाती रही। मांग पूरी न होने पर विवाहिता को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। तहरीर में कहा गया है कि 20 मार्च 2025 को विवाहिता को गाली देते हुए कहा गया कि उसके पिता कार देने की बात कर रहे थे, लेकिन कार नहीं दी। इसके बाद उसे घर में रखने से इनकार कर दिया गया। विवाहिता की करीब दो वर्ष की बेटी भी है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, 25 मार्च 2025 को विवाहिता को मुंबई से लाकर कुर्ला स्टेशन पर उसके जेवर, कपड़े और अन्य स्त्रीधन के साथ छोड़ दिया गया। इसके बाद वह किसी तरह अपने मायके पहुंची और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। आरोप है कि जब विवाहिता के पिता ने ससुराल पक्ष से फोन पर बात की तो उनसे कहा गया कि जब तक कार नहीं देंगे, तब तक बेटी को घर न भेजें। पिता ने अपनी बेटी और उसकी बच्ची के भविष्य को देखते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की। जीयनपुर पुलिस ने तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 352, 351(3), 85 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक जफर खान को सौंपी गई है। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है।

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