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कोटेदार पर राशन की कालाबाजारी का आरोप, आवश्यक वस्तु अधिनियम में मुकदमा दर्ज
जांच में स्टॉक में भारी कमी मिलने का दावा, अनुबंध निलंबन की संस्तुति
आजमगढ़। जीयनपुर थाना क्षेत्र के ढोलीपुर गांव के उचित दर विक्रेता (कोटेदार) नगेन्द्र प्रसाद के खिलाफ राशन की कथित कालाबाजारी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पूर्ति निरीक्षक ब्रजेश दूबे की तहरीर पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत जीयनपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।
एफआईआर के अनुसार, 1 अगस्त 2026 को जांच टीम ढोलीपुर स्थित उचित दर की दुकान के निरीक्षण के लिए पहुंची। आरोप है कि उस समय विक्रेता दुकान पर मौजूद नहीं मिला। मौके पर उपस्थित लोगों और विक्रेता के सहायक की मौजूदगी में खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन किया गया। जांच के दौरान दुकान में 19 बोरी गेहूं और 51 बोरी चावल पाया गया, जबकि अभिलेखों के अनुसार इससे अधिक मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए थी। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि स्टॉक के सापेक्ष लगभग 50 बोरी चावल और 12 बोरी गेहूं कम मिला, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न की कालाबाजारी किए जाने की आशंका जताई गई है। एफआईआर में यह भी उल्लेख किया गया है कि जांच के समय स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया। साथ ही दुकान पर स्टॉक बोर्ड, रेट बोर्ड तथा अन्य अनिवार्य सूचनाएं भी प्रदर्शित नहीं मिलीं। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित उचित दर की दुकान का अनुबंध निलंबित करने की संस्तुति की गई है। जीयनपुर पुलिस ने पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना उपनिरीक्षक परमात्मा मिश्र को सौंप दी है। मामले में आगे की जांच की जा रही है।
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