तीन करोड़ के गांजा तस्कर पर पुलिस का बड़ा शिकंजा
604 किलो गांजा बरामदगी के आरोपी अंतरराज्यीय तस्कर पर कार्रवाई तेज
तस्करी से खरीदा गया 10.50 लाख का कंटेनर भी जब्त
एसएसपी बोले- नशा कारोबारियों पर जीरो टॉलरेंस
आजमगढ़। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्कर राजीव कुमार यादव उर्फ संजीव कुमार उर्फ संजू पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से आजमगढ़ और जौनपुर में की गई कार्रवाई के दौरान कुल 604 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया जा चुका है, जिसकी अनुमानित अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत करीब 3.02 करोड़ रुपये है। इसके अलावा तस्करी में प्रयुक्त करीब 10.50 लाख रुपये मूल्य के कंटेनर वाहन को अपराध से अर्जित संपत्ति मानते हुए विधिक प्रक्रिया के तहत जब्त कर लिया गया है। 12 मार्च 2026 को एसटीएफ लखनऊ और गम्भीरपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अमौड़ा टोल प्लाजा के पास कंटेनर वाहन की तलाशी के दौरान विशेष रूप से बनाई गई गुप्त कैविटी से 353.990 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। इस मामले में औरैया निवासी राजीव कुमार यादव उर्फ संजीव कुमार उर्फ संजू को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना और वित्तीय जांच में सामने आया कि आरोपी ने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से कंटेनर वाहन खरीदा था। इसके आधार पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत वाहन को फ्रीज कर सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट भेजी। जांच के बाद वाहन को अवैध रूप से अर्जित संपत्ति मानते हुए जब्ती की कार्रवाई पूरी की गई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों, संगठित मादक पदार्थ तस्करी में सक्रिय भूमिका, आपराधिक इतिहास तथा जमानत पर छूटने के बाद दोबारा अपराध करने की प्रवृत्ति को आधार बनाकर शासन को निरोधात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा था। शासन ने इसे स्वीकार करते हुए एक वर्ष के लिए निरोधादेश पारित किया। आरोपी के विरुद्ध आजमगढ़, जौनपुर और औरैया जनपद में एनडीपीएस एक्ट, गैंगस्टर एक्ट तथा अन्य धाराओं में कुल पांच मुकदमे दर्ज हैं।
एसएसपी डॉ. अनिल कुमार ने कहा कि जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अभियान जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशा कारोबारियों की केवल गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि उनकी अवैध संपत्तियों की जब्ती, आर्थिक तंत्र को ध्वस्त करने और आवश्यक होने पर PIT-NDPS एक्ट के तहत कठोर निरोधात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।
