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10 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क, हिस्ट्रीशीटर केसी राय पर प्रशासन का बड़ा एक्शन

कोर्ट के आदेश पर आलीशान भवन प्रशासन ने लिया कब्जे में

गैंगस्टर एक्ट समेत 16 से अधिक मुकदमे दर्ज

आजमगढ़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर रविवार को पुलिस और प्रशासन ने कुख्यात हिस्ट्रीशीटर, भूमाफिया व गैंगस्टर कृष्णचन्द्र राय उर्फ केसी राय की करीब 10 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध अचल संपत्ति कुर्क कर ली। ग्राम कोडर अजमतपुर स्थित उसके आलीशान भवन को नियमानुसार डुगडुगी पिटवाकर प्रशासनिक कब्जे में लिया गया।

 पुलिस के अनुसार विवेचना में सामने आया कि वर्ष 2012 में खरीदी गई भूमि और उस पर बना भवन फर्जी खतौनी, जमीन की ठगी व अन्य संगठित अपराधों से अर्जित धन से तैयार किया गया था। यह भवन गैंग के सदस्यों के जमावड़े और आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाने का केंद्र भी बना हुआ था। राजस्व व लोक निर्माण विभाग के मूल्यांकन में इसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपये आंकी गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बीएनएसएस की धारा 107 के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया और तहसीलदार को प्रशासक नियुक्त किया। एसपी डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई पूरी की। केसी राय फिलहाल जेल में बंद है और उसके  खिलाफ हत्या के प्रयास, ठगी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र व गैंगस्टर एक्ट सहित 16 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।