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Sweet Night, Dinosaur, Shree Denque Killer और Comfort पर रोक
प्रतिबंधित कीटनाशी अगरबत्तियों की बिक्री मिली तो होगी कड़ी कार्रवाई
जिला कृषि रक्षा अधिकारी के अनुसार इन ब्रांडों की अगरबत्तियों का विक्रय कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं कीटनाशी नियम-1971 की धारा 9(3) के प्रावधानों का उल्लंघन है। विभाग ने विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठानों और गोदामों में उपलब्ध कीटनाशी उत्पादों की जांच कर प्रतिबंधित ब्रांड की अगरबत्तियों को तत्काल बिक्री से हटाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि निरीक्षण या जांच के दौरान प्रतिबंधित ब्रांड की अगरबत्तियां बिक्री करते पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ कीटनाशी अधिनियम एवं नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री की पूरी जिम्मेदारी संबंधित विक्रेता की होगी।
कृषि विभाग ने आमजन और किसानों से भी इन ब्रांडों की अगरबत्तियां न खरीदने और न इस्तेमाल करने की अपील की है। विभाग के मुताबिक इनके प्रयोग से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
प्रशासन ने दुकानदारों से नियमों का पालन करने और प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री की सूचना संबंधित विभाग को देने की अपील की है।
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