सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

खास खबर

हाईवे पर मौत का जाल, जिम्मेदार बेखबर

 कहीं ट्रकों की अवैध पार्किंग तो कहीं सड़क पर गहरे गड्ढे, राहगीरों की जान जोखिम में हाइवे पर ट्रकों की पार्किंग और गड्ढे बढ़ा रहे हादसे का खतरा ट्रकों की अवैध पार्किंग और गड्ढों से हाइवे पर हादसों का खतरा एक लेन पर भारी वाहनों का कब्जा, रानी की सराय से कोटिला तक सड़क बदहाल आजमगढ़। जिले के नेशनल और स्टेट हाईवे पर सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर भारी वाहनों की पार्किंग हादसों को न्योता दे रही है। हाईवे की पटरियों से लेकर एक लेन तक ट्रक और अन्य वाहन खड़े होने से राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही है। रात के समय सड़क किनारे खड़े बड़े वाहनों के कारण बाइक, स्कूटी और चार पहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक खतरा रहता है। हादसा होने के बाद ही जिम्मेदार अधिकारियों की सक्रियता बढ़ती है, जबकि नियमित कार्रवाई के नाम पर कुछ वाहनों का चालान कर खानापूर्ति किए जाने का आरोप है। जिले से आजमगढ़-वाराणसी, आजमगढ़-अयोध्या, आजमगढ़-गोरखपुर, आजमगढ़-बलिया, आजमगढ़ वाया शाहगंज-लखनऊ और आजमगढ़-प्रयागराज मार्ग गुजरते हैं। आजमगढ़-वाराणसी, आजमगढ़-प्रयागराज और आजमगढ़-गोरखपुर मार्ग पर मोरंग, बालू, गिट्टी और बोल्डर लदे ...

Sweet Night, Dinosaur, Shree Denque Killer और Comfort पर रोक


प्रतिबंधित कीटनाशी अगरबत्तियों की बिक्री मिली तो होगी कड़ी कार्रवाई

आजमगढ़। प्रतिबंधित कीटनाशी अगरबत्तियों की बिक्री को लेकर कृषि विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी एवं अनुज्ञापन अधिकारी हिमांचल सोनकर ने जिले के सभी थोक-फुटकर कीटनाशी विक्रेताओं, पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स, किराना दुकानदारों और गोदाम संचालकों को Sweet Night, Dinosaur, Shree Denque Killer और Comfort ब्रांड की अगरबत्तियों की बिक्री तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं।

जिला कृषि रक्षा अधिकारी के अनुसार इन ब्रांडों की अगरबत्तियों का विक्रय कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं कीटनाशी नियम-1971 की धारा 9(3) के प्रावधानों का उल्लंघन है। विभाग ने विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठानों और गोदामों में उपलब्ध कीटनाशी उत्पादों की जांच कर प्रतिबंधित ब्रांड की अगरबत्तियों को तत्काल बिक्री से हटाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने चेतावनी दी कि निरीक्षण या जांच के दौरान प्रतिबंधित ब्रांड की अगरबत्तियां बिक्री करते पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ कीटनाशी अधिनियम एवं नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री की पूरी जिम्मेदारी संबंधित विक्रेता की होगी।

कृषि विभाग ने आमजन और किसानों से भी इन ब्रांडों की अगरबत्तियां न खरीदने और न इस्तेमाल करने की अपील की है। विभाग के मुताबिक इनके प्रयोग से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

प्रशासन ने दुकानदारों से नियमों का पालन करने और प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री की सूचना संबंधित विभाग को देने की अपील की है।

सर्वाधिक पढ़ीं गईं