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खास खबर

बाबा साहब के संदेशों को समझकर स्थायी रूप से कार्य करने की जरूरत: बुद्ध मित्र मुसाफिर

नेहरू हाल में एक दिवसीय संवैधानिक सेमिनार  आजमगढ़ । वर्तमान राष्ट्रीय परिस्थितियों में जनजागरूकता बढ़ाने तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान के उद्देश्य से मंडल कमीशन की सिफारिशों के लागू होने की स्मृति में रविवार को नेहरू हाल में एक दिवसीय संवैधानिक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी एसोसिएशन, आजमगढ़ द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय सलाहकार आर.पी. राम (बीईओ) ने किया, जबकि अध्यक्षता प्रमोद कुमार बौद्ध (वन रेंजर), मंडल अध्यक्ष ने की।मुख्य अतिथि बुद्ध मित्र मुसाफिर (सेवानिवृत्त इनकम टैक्स कमिश्नर एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष) ने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी को बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के लिखित संदेशों को समझकर उन्हें स्थायी रूप से अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि सारनाथ की पवित्र धरती पर एबीएजेकेए के तत्वावधान में एक स्थायी ‘बुद्धा बोधिसत्व इंटरनेशनल सेंटर’ का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसके माध्यम से बाबा साहब के संदेशों को पूरे देश में मानवता के हित में प्रसारित करने का संकल्प लिया गया है। कार्यक्रम को संबो...

पत्नी पर जेवर-नकदी ले जाने और पांच लाख मांगने का आरोप

इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती, शादी के बाद ब्लैकमेलिंग का आरोप 

रानी की सरायसेठवल गांव निवासी राघवेंद्र राय की तहरीर पर रानी की सराय पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, धमकी और रंगदारी मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि शादी के बाद पत्नी घर से करीब 10 लाख रुपये के जेवर, 32 हजार रुपये नकद, मोबाइल और लैपटॉप लेकर चली गई। इसके बाद व्हाट्सएप के जरिए पांच लाख रुपये की मांग की गई और रुपये नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।

तहरीर के मुताबिक राघवेंद्र की मुलाकात ज्योति मिश्रा से इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। बातचीत के बाद दोनों ने लखनऊ के आर्य समाज मंदिर में शादी करने का दावा किया। इसके बाद दोनों गोरखपुर और फिर आजमगढ़ में रहे। आरोप है कि 21 जनवरी को ज्योति घर से सामान लेकर चली गई। अगले दिन राघवेंद्र को घर से जेवर और अन्य सामान गायब मिले। राघवेंद्र ने पूर्व में दर्ज मुकदमों का हवाला देकर उसे और उसके परिवार को ब्लैकमेल करने तथा पांच लाख रुपये मांगने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने बीएनएस की धाराओं 308(2), 352, 351(3) और 303(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक सुशील कुमार को सौंपी है। एफआईआर आठ अगस्त को दर्ज की गई। राघवेंद्र ने पूर्व में दर्ज मुकदमों का हवाला देकर उसे और उसके परिवार को ब्लैकमेल करने तथा पांच लाख रुपये मांगने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने बीएनएस की धाराओं 308(2), 352, 351(3) और 303(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक सुशील कुमार को सौंपी है। एफआईआर आठ अगस्त को दर्ज की गई।

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