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पांच अपराधियों पर गुण्डा एक्ट, चार माह तक थाने में देनी होगी हाजिरी
एडीएम के आदेश पर पुलिस रखेगी कड़ी निगरानी, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
आजमगढ़। जनपद में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देश पर थाना कंधरापुर पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने पांच अपराधियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें चार माह तक प्रत्येक पखवाड़े संबंधित थाने में उपस्थित होकर हाजिरी दर्ज कराने का आदेश दिया है।
पुलिस के अनुसार आदेश की अवधि में संबंधित व्यक्तियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी। यदि किसी ने आदेश का उल्लंघन किया तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गुण्डा एक्ट की कार्रवाई की जद में करन विश्वकर्मा और सूरज (थाना रानी की सराय), आकाश यादव (थाना निजामाबाद), संकज (थाना देवगांव) तथा फकरे आलम उर्फ फकरू (थाना जीयनपुर) शामिल हैं। पुलिस अभिलेखों के अनुसार इन सभी के विरुद्ध मारपीट, धमकी, चोरी, हत्या के प्रयास, दहेज उत्पीड़न समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने कहा कि जनपद में अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। आमजन की सुरक्षा, शांति व्यवस्था और कानून का राज कायम रखने के लिए ऐसे तत्वों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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