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पूजा के बीच पिस्टल से चली गोलियां, पत्नी समेत तीन की मौत

आधार कार्ड मांगने पर पंडितों से हुआ विवाद फायरिंग के बाद बच्चों के साथ घर में बंद हुआ आरोपी आजमगढ़। अहरौला थाना क्षेत्र के शंभूपुर गांव में मंगलवार शाम पूजा के दौरान उस समय सनसनी फैल गई, जब आधार कार्ड मांगने को लेकर हुए विवाद में पिस्टल से फायरिंग कर दी गई। गोली लगने से घर की महिला बबीता सिंह (40) और पूजा कराने आए दो पंडितों महेंद्र पाठक (42) व अखिलेश मिश्रा (55) की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी अरविंद सिंह अपने तीन बच्चों के साथ घर के अंदर ही बंद हो गया। पुलिस ने मकान को घेरकर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद शुरू कर दी। बताया गया कि अरविंद सिंह के घर में मंगलवार शाम पूजा का आयोजन चल रहा था। इसमें पटखौली गांव निवासी पंडित महेंद्र पाठक, छितौना भटौली गांव निवासी अखिलेश मिश्रा, उनके पुत्र हिमांशु मिश्रा और एक अन्य पंडित शामिल थे। घर में अरविंद की पत्नी बबीता, मां समला देवी (70) और तीन बच्चे भी मौजूद थे। पुलिस के अनुसार, शाम करीब छह बजे अरविंद बाजार से घर पहुंचा। पूजा होते देख उसने पंडितों से जानकारी ली और इसके बाद आधार कार्ड मांगने लगा। इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। व...

सरकारी राशन की कालाबाजारी उजागर, कोटेदार का लाइसेंस निरस्त, मुकदमा दर्ज

जांच में 25 कुंतल चावल व 6 कुंतल गेहूं सहित स्टॉक में मिली भारी कमी, डीएम के आदेश पर कार्रवाई

आजमगढ़जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के अजमतगढ़ विकासखंड स्थित ढोलीपुर गांव के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के संचालक के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्ति विभाग की जांच में सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी और वितरण प्रणाली में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर जिलाधिकारी के आदेश से दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। साथ ही संचालक के खिलाफ जीयनपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

पूर्ति निरीक्षक बृजेश दुबे ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक पंकज यादव के साथ ढोलीपुर स्थित उचित दर दुकान का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान दुकान में 19 बोरा गेहूं और 51 बोरा चावल मिला। स्टॉक का मिलान करने पर लगभग 25 कुंतल चावल, छह कुंतल गेहूं समेत अन्य खाद्यान्न की कमी पाई गई, जिससे सरकारी राशन की कालाबाजारी की पुष्टि हुई। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि दुकान पर स्टॉक बोर्ड, निर्धारित दर सूची तथा पात्र लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित नहीं थी। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के नियमों का उल्लंघन माना गया। पूर्ति विभाग ने जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी, जिसके आधार पर ढोलीपुर की उचित दर दुकान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। इसके बाद पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर संचालक नागेंद्र प्रसाद पुत्र राजदेव राम के विरुद्ध जीयनपुर कोतवाली में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के अनुसार मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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