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खास खबर

बारिश बनी जानलेवा: लालगंज में दीवार ढहने से एक की मौत

अहरौला में बारजा गिरा चार घायल, पवई में कच्चे मकान की दीवार गिरी आजमगढ़। जिले में लगातार हो रही बारिश अब जानलेवा साबित होने लगी है। बृहस्पतिवार को अहरौला, लालगंज और पवई में बारिश के कारण तीन अलग-अलग हादसे हुए। इनमें लालगंज में कच्ची दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अहरौला में मकान का बारजा गिरने से चार लोग घायल हो गए। पवई में कच्चे मकान की दीवार ढहने से बड़ा हादसा टल गया। अहरौला थाना क्षेत्र के पारा फुलवरिया बाजार में इकबाल पुत्र माजिज के दो मंजिला मकान का बारजा अचानक गिर पड़ा। नीचे संचालित जनरल स्टोर पर उस समय ग्राहक मौजूद थे। हादसे में एक ग्राहक और उसकी माता को हल्की चोटें आईं, जबकि इकबाल के साडू अकबर की पुत्रियां रेशमा समेत दो बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। स्थानीय लोगों ने मलबे में दबे घायलों को बाहर निकालकर निजी अस्पतालों में भर्ती कराया। बारजा गिरने से जनरल स्टोर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और दुकानदार को लगभग 50 हजार रुपये से अधिक के नुकसान का अनुमान है। उधर, लालगंज थाना क्षेत्र के बेरवा विशंभरपुर गांव में लगातार बारिश के कारण कच्ची दीवार भरभराकर गिर गई...

सरकारी राशन की कालाबाजारी उजागर, कोटेदार का लाइसेंस निरस्त, मुकदमा दर्ज

जांच में 25 कुंतल चावल व 6 कुंतल गेहूं सहित स्टॉक में मिली भारी कमी, डीएम के आदेश पर कार्रवाई

आजमगढ़जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के अजमतगढ़ विकासखंड स्थित ढोलीपुर गांव के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के संचालक के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्ति विभाग की जांच में सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी और वितरण प्रणाली में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर जिलाधिकारी के आदेश से दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। साथ ही संचालक के खिलाफ जीयनपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

पूर्ति निरीक्षक बृजेश दुबे ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक पंकज यादव के साथ ढोलीपुर स्थित उचित दर दुकान का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान दुकान में 19 बोरा गेहूं और 51 बोरा चावल मिला। स्टॉक का मिलान करने पर लगभग 25 कुंतल चावल, छह कुंतल गेहूं समेत अन्य खाद्यान्न की कमी पाई गई, जिससे सरकारी राशन की कालाबाजारी की पुष्टि हुई। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि दुकान पर स्टॉक बोर्ड, निर्धारित दर सूची तथा पात्र लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित नहीं थी। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के नियमों का उल्लंघन माना गया। पूर्ति विभाग ने जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी, जिसके आधार पर ढोलीपुर की उचित दर दुकान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। इसके बाद पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर संचालक नागेंद्र प्रसाद पुत्र राजदेव राम के विरुद्ध जीयनपुर कोतवाली में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के अनुसार मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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