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खास खबर

हत्या के प्रयास के मुकदमे में दो वांछित आरोपी गिरफ्तार, महराजगंज पुलिस की कार्रवाई

औघड़गंज बाजार से दोनों अभियुक्त दबोचे गए, न्यायालय भेजा गया आजमगढ़। महराजगंज थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के एक मामले में फरार चल रहे दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत की गई। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्तों में इन्द्रजीत यादव (60 वर्ष) पुत्र स्व. दस्सी यादव तथा दल्ली उर्फ राजभान यादव (40 वर्ष) पुत्र इन्द्रदेव यादव निवासी नौबरार देवारा जदीद किता दोयम, थाना महराजगंज शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि 4 जून 2026 को विजय बहादुर मौर्य निवासी नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि नामजद आरोपियों ने उनके भाई के साथ मारपीट कर जान से मारने का प्रयास किया। तहरीर के आधार पर थाना महराजगंज में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। रविवार को उपनिरीक्षक अवधेश कुमार यादव पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में वांछित अभियुक्तों की तलाश कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर औघड़गंज बाजार से दोनों आरोपियों को सुबह करीब 10:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस न...

पांच साल बाद फूटा जमीन सौदे का विवाद, 7.50 लाख की ठगी का मुकदमा दर्ज

बैनामा कराने का भरोसा देकर बैंक खातों में मंगाए रुपये

रकम मांगने पर धमकी देने का आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच

आजमगढ़। अहरौला थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुए कथित जमीन सौदे का विवाद अब पुलिस तक पहुंच गया है। जमीन का बैनामा कराने का भरोसा देकर 7.50 लाख रुपये लेने और बाद में न तो बैनामा कराने तथा न ही रकम लौटाने के आरोप में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

भोगइचा गांव निवासी आकाश पाण्डेय की तहरीर के अनुसार, वर्ष 2021 में इन्द्रभूषण सोनी ने उसे अहरौला क्षेत्र की एक जमीन दिखाई और शोभानाथ सेठ, सुधीर सेठ तथा जनार्दन सेठ से मिलवाया। आरोप है कि चारों ने जमीन अपनी बताते हुए 7.50 लाख रुपये प्रति बिस्वा की दर से बेचने का सौदा तय किया और बैनामा कराने का आश्वासन दिया। पीड़ित का कहना है कि 22 फरवरी से 6 मार्च 2021 के बीच उसने विभिन्न बैंक खातों में कुल 7.50 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। रकम मिलने के बाद आरोपियों ने जल्द रजिस्ट्री कराने की बात कही, लेकिन समय बीतने के बावजूद बैनामा नहीं कराया गया। लगातार संपर्क करने पर भी आरोपी टालमटोल करते रहे। एफआईआर के मुताबिक, 20 जुलाई 2026 को जब पीड़ित अपने रुपये वापस मांगने आरोपियों के घर पहुंचा तो उसके साथ अभद्रता की गई, गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित की शिकायत पर अहरौला थाना पुलिस ने चारों नामजद आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, विश्वासघात और धमकी समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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