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खास खबर

खेत में दौड़ता करंट बना काल, सरिता की मौत

धान की निराई करते समय विद्युत तार की चपेट में आईं महिला बरदह। थाना क्षेत्र के अहिरौली छतरपुर गांव के घाटमपुर पुरवा में रविवार को खेत में धान की फसल की निराई कर रही 52 वर्षीय महिला विद्युत करंट की चपेट में आ गई। गंभीर रूप से झुलसने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। गांव निवासी सरिता देवी (52) पत्नी अवधनारायण रविवार को दिन में घर से करीब चार मीटर दूर स्थित खेत में धान की फसल की निराई कर रही थीं। इसी दौरान खेत से होकर गुजर रहे विद्युत तार के संपर्क में आने से वह करंट की चपेट में आ गईं। हादसे में गंभीर रूप से झुलसकर वह खेत में ही गिर पड़ीं और उनकी मौत हो गई। बताया गया कि उनके जेठ शहाबुद्दीन राजभर खेत से होकर घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सरिता देवी को खेत में पड़ा देखा। उन्होंने तत्काल ग्रामीणों और परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीणों ने बरदह थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद मृतका के परिवार में मातम पसरा हुआ है।...

फर्जी दस्तावेज बनाकर नौकरी और संपत्ति हड़पने का आरोप, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

आधार, पैन और परिवार रजिस्टर में कूटरचना कर स्वयं को पिता का पुत्र दिखाने का आरोप

आजमगढ़। जहानागंज थाना क्षेत्र में कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी नौकरी और पैतृक संपत्ति पर अवैध अधिकार हासिल करने के मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, कोल्हूकोर गांव निवासी गौतम ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उसके पिता की पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी शादी हुई, जिससे उसका जन्म हुआ। शिकायत में कहा गया है कि एक व्यक्ति ने कथित रूप से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और परिवार रजिस्टर तैयार कर स्वयं को उसके पिता का पुत्र दर्शा दिया। पीड़ित का आरोप है कि इन कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी का लाभ लेने और पैतृक संपत्ति पर अधिकार जताने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर उसे धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने पहले स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद न्यायालय की शरण ली, जहां सुनवाई के उपरांत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जहानागंज पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) और 319(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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