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खास खबर

हनुमान जी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त, नई स्थापित

पुलिस ने शुरू की जांच, एसडीएम भी पहुंचे मौके पर आजमगढ़। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पासीपुर रसूलपुर गांव में बृहस्पतिवार की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में हनुमान जी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू कर दी। बाद में नई प्रतिमा स्थापित कराई गई। पासीपुर रसूलपुर गांव स्थित शारदा सहायक शाखा खंड-32 के किनारे, राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 50 मीटर दक्षिण मठ गोविंद मार्ग पर स्थित हनुमान मंदिर में गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे ग्रामीणों ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त देखा। घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अनुराग कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रशासन की ओर से नई हनुमान प्रतिमा स्थापित कराकर पूजा-अर्चना भी कराई गई। मौके पर बूढ़नपुर के एसडीएम अभय राज शुक्ल भी पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। थाना प्रभारी अनुराग कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया किसी अराजक तत्व द्वारा माहौल बिगाड़ने जैसी बात सामने नहीं आई है। प्रतिमा किन परिस्थितियों में क्षतिग्रस्त हुई, इसकी जांच की जा रही है। सभी पहलुओं ...

फर्जी दस्तावेज बनाकर नौकरी और संपत्ति हड़पने का आरोप, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

आधार, पैन और परिवार रजिस्टर में कूटरचना कर स्वयं को पिता का पुत्र दिखाने का आरोप

आजमगढ़। जहानागंज थाना क्षेत्र में कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी नौकरी और पैतृक संपत्ति पर अवैध अधिकार हासिल करने के मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, कोल्हूकोर गांव निवासी गौतम ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उसके पिता की पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी शादी हुई, जिससे उसका जन्म हुआ। शिकायत में कहा गया है कि एक व्यक्ति ने कथित रूप से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और परिवार रजिस्टर तैयार कर स्वयं को उसके पिता का पुत्र दर्शा दिया। पीड़ित का आरोप है कि इन कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी का लाभ लेने और पैतृक संपत्ति पर अधिकार जताने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर उसे धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने पहले स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद न्यायालय की शरण ली, जहां सुनवाई के उपरांत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जहानागंज पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) और 319(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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