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खास खबर

मुंबई और गांव में जमीन को लेकर मारी गोली, घायल, गंभीर

नमाज पढ़ने के जाने के दौरान पट्टीदारों ने सरफराज को मारी गोली अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर आजमगढ़। जीयनपुर कोतवाली के धौरहरा में सोमवार को फज्र की नमाज पढ़ने जा रहे सरफराज 55 पुत्र हुसैन को जमीन विवाद में पट्टीदार ने गोली मार दी। गोली लगने से सरफराज घायल हो गया, परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश में जुटी है।  जानकारी के अनुसार धौरहरा में सोमवार की भोर में सरफराज 55 पुत्र हुसैन नमाज पढ़ने जा रहा था। इस बीच उसके पट्टीदार अनीश पुत्र सगीर ने गोली मार दी। गोली सरफराज के कूल्हे में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्वजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने सरफराज की तहरीर पर अनीश के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाल जितेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस के अनुसार, दोनों पटीदारों के बीच मुंबई और गांव में पुश्तैनी जम...

माहुल जहरीली शराब कांड में सपा विधायक की जमानत अर्जी खारिज

आजमगढ़। माहुल कस्बे में 21 फरवरी 2022 को जहरीली शराब से हुई 13 से अधिक लोगों की मौत के मामले में कोर्ट ने सपा विधायक रमाकांत यादव की जमानत अर्जी  खारिज कर दी है। बताते चलें कि इस मामले में पुलिस ने पूर्व सांसद तथा विधायक रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव समेत 13 लोगों को आरोपी बनाया था। जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में जांच के दौरान पुलिस ने 14 वें आरोपी के तौर पर सपा विधायक रमाकांत यादव का नाम भी मुकदमे में जोड़ा गया। इस मामले में 29 जुलाई को इस न्यायालय ने पुलिस के अनुरोध पर रमाकांत यादव को न्यायिक हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही फूलपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर फूलपुर थाने में भी दर्ज मुकदमे में दो अगस्त को कोर्ट ने सपा विधायक को न्यायिक हिरासत में लिया। इन दोनों मामलों में सपा विधायक रमाकांत यादव ने सत्र न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई पूरी करने के बाद एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज ओम प्रकाश वर्मा तृतीय ने आरोपी पूर्व सांसद तथा वर्तमान विधायक रमाकांत यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने पैरवी की।