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खास खबर

जय कृष्ण राय ने 93.2% अंक हासिल कर किया टॉप

केंद्रीय पब्लिक एकेडमी का शानदार प्रदर्शन CBSE 10वीं परीक्षा 2026 में छात्रों का उत्कृष्ट परिणाम कई विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक किए हासिल आजमगढ़। रानी की सराय के सैय्यद्वारा ​स्थित केंद्रीय पब्लिक एकेडमी (पीजी कॉलेज के निकट) के विद्यार्थियों ने CBSE बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय ही नहीं बल्कि पूरे जनपद का नाम गौरवान्वित किया है। इस वर्ष विद्यालय का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहा, जिसमें अधिकांश विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी से सफलता प्राप्त की। कई छात्रों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। विद्यालय द्वारा जारी परिणाम के अनुसार मेधावी छात्र जय कृष्ण राय ने 93.2 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया। उनकी इस सफलता पर विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं श्रेया गुप्ता ने 92.8 प्रतिशत अंक के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया। समृद्धि पाण्डेय (92.6%), हर्षिता यादव (92%) एवं श्रेया यादव (91.6%) ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थानों में अपनी जगह बनाई। प्रधानाचार्य डॉ. काजी सिद्...

माहुल जहरीली शराब कांड में सपा विधायक की जमानत अर्जी खारिज

आजमगढ़। माहुल कस्बे में 21 फरवरी 2022 को जहरीली शराब से हुई 13 से अधिक लोगों की मौत के मामले में कोर्ट ने सपा विधायक रमाकांत यादव की जमानत अर्जी  खारिज कर दी है। बताते चलें कि इस मामले में पुलिस ने पूर्व सांसद तथा विधायक रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव समेत 13 लोगों को आरोपी बनाया था। जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में जांच के दौरान पुलिस ने 14 वें आरोपी के तौर पर सपा विधायक रमाकांत यादव का नाम भी मुकदमे में जोड़ा गया। इस मामले में 29 जुलाई को इस न्यायालय ने पुलिस के अनुरोध पर रमाकांत यादव को न्यायिक हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही फूलपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर फूलपुर थाने में भी दर्ज मुकदमे में दो अगस्त को कोर्ट ने सपा विधायक को न्यायिक हिरासत में लिया। इन दोनों मामलों में सपा विधायक रमाकांत यादव ने सत्र न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई पूरी करने के बाद एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज ओम प्रकाश वर्मा तृतीय ने आरोपी पूर्व सांसद तथा वर्तमान विधायक रमाकांत यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने पैरवी की।




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