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खास खबर

ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा

 ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा रानी की सराय। सुगम यातायात में बाधक बन रहे ई-रिक्शा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनने लगे हैं। क्षमता से अधिक सवारी बैठा तेज रफ्तार से चल रहे हैं। आए दिन ई-रिक्शा के पलटने पर यात्रियों के घायल होने की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन पुलिस और यातायात विभाग पर इन पर कार्रवाई को लेकर उदासीन बना है।   शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में ई-रिक्शा का संचालन होता है। नियमों को धता बताते हुए अधिकांश ई-रिक्शा क्षमता से अधिक यात्रियों को ढो रहे हैं।  रानी की सराय में यातायात नियमों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। कस्बा में  एक ई-रिक्शा चालक ने सीमा से अधिक सवारियां बैठाई। जिसमें लगभग 11 सवारियां अंदर बैठी हैं।   ई-रिक्शा चालकों द्वारा नियमों की अवहेलना से सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ रहा है। ई-रिक्शा चालक क्षमता से अधिक सवारियां और सामान ले जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि चालक रिक्शा की छत पर भी यात्रियों को बैठा रहे हैं। यह कार्य न केवल कानून के विरुद्ध है, बल्कि यात्रियों की जान को भ...

माहुल जहरीली शराब कांड में सपा विधायक की जमानत अर्जी खारिज

आजमगढ़। माहुल कस्बे में 21 फरवरी 2022 को जहरीली शराब से हुई 13 से अधिक लोगों की मौत के मामले में कोर्ट ने सपा विधायक रमाकांत यादव की जमानत अर्जी  खारिज कर दी है। बताते चलें कि इस मामले में पुलिस ने पूर्व सांसद तथा विधायक रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव समेत 13 लोगों को आरोपी बनाया था। जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में जांच के दौरान पुलिस ने 14 वें आरोपी के तौर पर सपा विधायक रमाकांत यादव का नाम भी मुकदमे में जोड़ा गया। इस मामले में 29 जुलाई को इस न्यायालय ने पुलिस के अनुरोध पर रमाकांत यादव को न्यायिक हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही फूलपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर फूलपुर थाने में भी दर्ज मुकदमे में दो अगस्त को कोर्ट ने सपा विधायक को न्यायिक हिरासत में लिया। इन दोनों मामलों में सपा विधायक रमाकांत यादव ने सत्र न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई पूरी करने के बाद एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज ओम प्रकाश वर्मा तृतीय ने आरोपी पूर्व सांसद तथा वर्तमान विधायक रमाकांत यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने पैरवी की।