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यूपी चुनाव की तैयारी: भाजपा में पहले 14 जिलाध्यक्ष होंगे नियुक्त, फिर संगठन में बड़ा फेरबदल

नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के सामने संगठनात्मक संतुलन सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी।  लखनऊ। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश भाजपा ने संगठन को और मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी इस महीने के अंत तक शेष बचे 14 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करने जा रही है। इसके बाद प्रदेश और क्षेत्रीय स्तर पर संगठनात्मक फेरबदल की प्रक्रिया शुरू होगी। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी संगठन के तहत गठित 98 जिलों में लंबित पड़ी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को पूरा करना है। सूत्रों के अनुसार, पहले इन 14 जिलों में नियुक्तियां पूरी की जाएंगी, इसके बाद अगले महीने से प्रदेश स्तरीय संगठन में बदलाव को लेकर मंथन शुरू होगा। गौरतलब है कि प्रदेश संगठन के चुनाव अधिकारी डॉ. महेंद्र नाथ पांडे द्वारा दो चरणों में 84 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जा चुकी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के बीच खींचतान और आपसी सहमति न बनने के कारण 14 जिलों में यह प्रक्रिया अधूरी रह गई थी। इनमें प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। सूत्रों के मु...

Azamgarh: भूत प्रेत के चक्कर में हुई गैर इरादतन हत्यारोपी को सात वर्ष कारावास, जुर्माना

आजमगढ़। गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा पन्द्रह हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई । यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-2 सौरभ सक्सेना की अदालत ने सोमवार को सुनाया।  मुकदमें के अनुसार वादी राधेश्याम पुत्र रामकरन निवासी पश्चिम पट्टी गौरी का पूरा ने थाना अहरौला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। राधेश्याम के पिता रामकरन 28 दिसंबर 2003 के दिन में दस बजे अपनी पत्नी लख्खी के साथ खेत पर जा रहे थे। तभी आरोपी भगेलू पुत्र जैतू यादव तथा उनके दो नाबालिग लडकों से रामकरन की पत्नी लक्खी से भूत प्रेत की बात को लेकर झगड़ा हो गया। भगेलू तथा उनके लड़कों ने आरोप लगाया कि लक्खी और उनके पति रामकरन जादू टोना करते हैं। इसी कहासुनी में भगेलू तथा उनके दो नाबालिग लड़कों ने रामकरन को बुरी तरह से मारा पीटा। घायल रामकरन की 5 जनवरी 2004 को अस्पताल में मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। भगेलू के दोनों लड़कों को नाबालिग होने के कारण उनकी पत्रावली अलग कर दी गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता रामनाथ प्रजापति ने वादी राधेश्याम, लक्खी देवी, राम बहादुर यादव, डॉक्टर जीसी मौर्य, फार्मेसिस्ट राजेंद्र प्रसाद तथा उपनिरीक्षक बगेदू राम को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी भगेलू को सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा पन्द्रह हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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