सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

खास खबर

24 घंटे की तलाश के बाद 10 वर्षीय वैभव का शव पड़ोसी के बेसमेंट से बरामद, हत्या का आरोप

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पड़ोसी हिरासत में पूछताछ में हत्या की बात कबूल, कस्बे में शोक और आक्रोश गोरखपुर। खजनी कस्बे में सर्राफा कारोबारी के 10 वर्षीय पौत्र वैभव वर्मा की अपहरण के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। करीब 24 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने पड़ोसी सर्वेश भट्ट को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी के बयान के आधार पर उसके घर के बेसमेंट से वैभव का शव बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार, सोमवार दोपहर स्कूल से घर लौटने के बाद वैभव साइकिल लेकर खेलने निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। कुछ देर बाद उसकी साइकिल और एक चप्पल खेत के पास मिली, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी डॉ. कौस्तुभ के निर्देशन में पांच टीमें गठित की गईं। डॉग स्क्वॉयड, फॉरेंसिक टीम और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से जांच आगे बढ़ाई गई। सीसीटीवी फुटेज में वैभव के पीछे पड़ोसी सर्वेश भट्ट जाता दिखाई दिया। इसी आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार की और उसकी निशानदेही पर ...

Azamgarh: साड़ी कारोबारी के साथ लूट व हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास, अर्थदंड

आजमगढ़। साड़ी कारोेबारी से लूट के बाद हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट नंबर-1 बीडी भारती ने गुरुवार को सुनाया। घटना 25 जनवरी 2000 को घटित हुई थी।

 मुकदमें के अनुसार मुबारकपुर कस्बे के शाहमुहम्मदपुर मोहल्ला निवासी हसन अली साड़ी का व्यापार करता था। हसन अली तथा अन्य साड़ी व्यापारी प्रत्येक मंगलवार को साड़ी बेचने के लिए वाराणसी जाते थे। हसन अली 25 जनवरी 2000 की रात आठ बजे वाराणसी से माल बेचकर घर आ रहा था। अभी वह घर के पास ही पहुंचा था कि शमीम अहमद पुत्र अलाउद्दीन निवासी कोइरियापार थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ, शफीक उर्फ अब्दुल वाहिद पुत्र अब्दुल बारी निवासी पूरा दुल्हन थाना मुबारकपुर तथा बबलू उर्फ इनामुल हक पुत्र हबीबुर्रहमान निवासी पूरा दुल्हन थाना मुबारकपुर ने हसन अली को रोक लिया और उसके साथ लूटपाट की। विरोध करने पर हसन अली को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही हसन अली की मृत्यु हो गई। इस मामले में मृतक हसन अली के बाबा हाजी सज्जाद ने मुबारकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद मामले में चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता जगदंबा प्रसाद पांडेय ने सैयद अली, तकी हुसैन ,राजेंद्र ,डॉक्टर बी भार्गव, विवेचक श्याम रथी, विवेचक शत्रुघ्न प्रसाद चौधरी तथा सुकदेव को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शमीम अहमद, बबलू उर्फ इनामुल हक, शफीक उर्फ अब्दुल वाहिद को आजीवन कारावास तथा बीस बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

सर्वाधिक पढ़ीं गईं