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खास खबर

सागर पैलेस में गणेश पूजन व दीप प्रज्वलन के साथ पहली शादी की शुरुआत

आधुनिक सुविधा से सुसज्जित मैरिज हॉल से क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर ठेकमा। क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण उस समय आया जब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ‘सागर पैलेस’ मैरिज हॉल में गणेश पूजन व दीप प्रज्वलन के साथ पहली शादी की शुरुआत की गई। मैरिज हॉल के संस्थापक राम प्यारे राय ने विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ कराया। क्षेत्र में पहले विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए समुचित व्यवस्था न होने के कारण लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता था। ऐसे में सागर पैलेस के शुरू होने से अब क्षेत्रवासियों को एक सुसज्जित और व्यवस्थित स्थान मिल गया है, जहां विवाह, मांगलिक कार्यक्रम और सामाजिक आयोजन आसानी से आयोजित किए जा सकेंगे। सागर पैलेस के संचालन से क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में भी एक अहम पहल हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को काम के अवसर मिलेंगे। ज्ञात हो कि 22 जुलाई 2024 को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की गई थी। निरंतर प्रयासों के बाद निर्माण कार्य पूरा हुआ और 11 फरवरी 2026 को गृह प्रवेश के साथ इसे औपचारिक रूप ...

Azamgarh: साड़ी कारोबारी के साथ लूट व हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास, अर्थदंड

आजमगढ़। साड़ी कारोेबारी से लूट के बाद हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट नंबर-1 बीडी भारती ने गुरुवार को सुनाया। घटना 25 जनवरी 2000 को घटित हुई थी।

 मुकदमें के अनुसार मुबारकपुर कस्बे के शाहमुहम्मदपुर मोहल्ला निवासी हसन अली साड़ी का व्यापार करता था। हसन अली तथा अन्य साड़ी व्यापारी प्रत्येक मंगलवार को साड़ी बेचने के लिए वाराणसी जाते थे। हसन अली 25 जनवरी 2000 की रात आठ बजे वाराणसी से माल बेचकर घर आ रहा था। अभी वह घर के पास ही पहुंचा था कि शमीम अहमद पुत्र अलाउद्दीन निवासी कोइरियापार थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ, शफीक उर्फ अब्दुल वाहिद पुत्र अब्दुल बारी निवासी पूरा दुल्हन थाना मुबारकपुर तथा बबलू उर्फ इनामुल हक पुत्र हबीबुर्रहमान निवासी पूरा दुल्हन थाना मुबारकपुर ने हसन अली को रोक लिया और उसके साथ लूटपाट की। विरोध करने पर हसन अली को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही हसन अली की मृत्यु हो गई। इस मामले में मृतक हसन अली के बाबा हाजी सज्जाद ने मुबारकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद मामले में चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता जगदंबा प्रसाद पांडेय ने सैयद अली, तकी हुसैन ,राजेंद्र ,डॉक्टर बी भार्गव, विवेचक श्याम रथी, विवेचक शत्रुघ्न प्रसाद चौधरी तथा सुकदेव को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शमीम अहमद, बबलू उर्फ इनामुल हक, शफीक उर्फ अब्दुल वाहिद को आजीवन कारावास तथा बीस बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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