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ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा

 ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा रानी की सराय। सुगम यातायात में बाधक बन रहे ई-रिक्शा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनने लगे हैं। क्षमता से अधिक सवारी बैठा तेज रफ्तार से चल रहे हैं। आए दिन ई-रिक्शा के पलटने पर यात्रियों के घायल होने की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन पुलिस और यातायात विभाग पर इन पर कार्रवाई को लेकर उदासीन बना है।   शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में ई-रिक्शा का संचालन होता है। नियमों को धता बताते हुए अधिकांश ई-रिक्शा क्षमता से अधिक यात्रियों को ढो रहे हैं।  रानी की सराय में यातायात नियमों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। कस्बा में  एक ई-रिक्शा चालक ने सीमा से अधिक सवारियां बैठाई। जिसमें लगभग 11 सवारियां अंदर बैठी हैं।   ई-रिक्शा चालकों द्वारा नियमों की अवहेलना से सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ रहा है। ई-रिक्शा चालक क्षमता से अधिक सवारियां और सामान ले जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि चालक रिक्शा की छत पर भी यात्रियों को बैठा रहे हैं। यह कार्य न केवल कानून के विरुद्ध है, बल्कि यात्रियों की जान को भ...

Azamgarh: छेड़खानी के आरोपी को चार वर्ष का कठोर कारावास

आजमगढ़। बालिका के साथ छेड़खानी के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक दोषी को चार वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने शनिवार को दिया। 

अभियोजन के अनुसार घटना सरायमीर के एक गांव की है। पीड़िता 27 जून 2014 को दोपहर लगभग एक बजे अपने पिता के लिए खाना लेकर सरायमीर बाजार जा रही थी। तभी पीड़िता के गांव का राममिलन सोनकर उसे पकड़कर झाड़ी में ले गया और छेड़खानी की। पीड़िता के शोर मचाने पर वहां से भाग गया। पुलिस से जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता, उसके पिता, महिला कांस्टेबल अंजना तिवारी, डा. मधु, हेड कांस्टेबल सूबेदार मिश्रा तथा अशोक कुमार मौर्य को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई।