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खास खबर

सागर पैलेस में गणेश पूजन व दीप प्रज्वलन के साथ पहली शादी की शुरुआत

आधुनिक सुविधा से सुसज्जित मैरिज हॉल से क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर ठेकमा। क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण उस समय आया जब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ‘सागर पैलेस’ मैरिज हॉल में गणेश पूजन व दीप प्रज्वलन के साथ पहली शादी की शुरुआत की गई। मैरिज हॉल के संस्थापक राम प्यारे राय ने विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ कराया। क्षेत्र में पहले विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए समुचित व्यवस्था न होने के कारण लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता था। ऐसे में सागर पैलेस के शुरू होने से अब क्षेत्रवासियों को एक सुसज्जित और व्यवस्थित स्थान मिल गया है, जहां विवाह, मांगलिक कार्यक्रम और सामाजिक आयोजन आसानी से आयोजित किए जा सकेंगे। सागर पैलेस के संचालन से क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में भी एक अहम पहल हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को काम के अवसर मिलेंगे। ज्ञात हो कि 22 जुलाई 2024 को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की गई थी। निरंतर प्रयासों के बाद निर्माण कार्य पूरा हुआ और 11 फरवरी 2026 को गृह प्रवेश के साथ इसे औपचारिक रूप ...

जौनपुर: मंदबुद्धि नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या आरोपियों को आजीवन कारावास व अर्थदंड

जौनपुर। जिले में मंदबुद्धि नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास तथा 17,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश काशी सिंह गुरुवार को सुनाया। घटना वर्ष 2013 की बताई जा रही है।

बता दें कि जौनपुर जिले के मछलीशहर थाना क्षेत्र में कटाहित नाले से 20 दिसंबर 2013 को नाबालिग लड़की का शव बरामद हुआ था। प्रथम दृष्टया यह माना गया कि जानवर से बचने के प्रयास में लड़की नाले में गिर गई होगी। इस मामले में ग्राम प्रधान की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो लड़की की पहचान लाइन बाजार थाना क्षेत्र की निवासी के रूप में हुई। साथ ही यह भी पता चला कि लड़की मंदबुद्धि थी और एक दिन पहले गायब हो गई थी। पीएम रिपोर्ट में पता चला कि लड़की से दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई है। इस मामले में जीप ड्राइवर और परिचालक का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इस मामले में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता राजेश उपाध्याय ने 11 गवाहों को कोर्ट में पेश किया। साथ ही एफएसएल रिपोर्ट भी कोर्ट में प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि लड़की के साथ रेप किया गया था। रेप करने के बाद गला दबाकर लड़की की हत्या कर दी गई थी। आरोपी समर बहादुर और केसरी प्रसाद ने हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने की कोशिश की थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश काशी प्रसाद ने सिंह ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास व 17,500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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