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सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर एकता यात्रा निकाली गई

हा​थों में तिरंगा लेकर आमजन हुए शामिल लगाए भारत माता की जय के नारे आजमगढ़। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत सदर विधानसभा क्षेत्र में एकता यात्रा निकाली गई। प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू के नेतृत्व में यह पदयात्रा एसकेपी इंटर कॉलेज से प्रारंभ होकर पहाड़पुर, तकिया, चौक, अग्रसेन चौराहा, कलेक्ट्रेट चौराहा होते हुए अम्बेडकर पार्क पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, छात्र और आमजन हाथों में तिरंगा लिए शामिल हुए। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर लोगों द्वारा पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह तथा मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री संजय राय उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि संजय राय ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर को पूर्ण हुई है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने कांग्रेस के सदस्य के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। आजादी के बाद देश 562 रियासतों में...

जौनपुर: मंदबुद्धि नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या आरोपियों को आजीवन कारावास व अर्थदंड

जौनपुर। जिले में मंदबुद्धि नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास तथा 17,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश काशी सिंह गुरुवार को सुनाया। घटना वर्ष 2013 की बताई जा रही है।

बता दें कि जौनपुर जिले के मछलीशहर थाना क्षेत्र में कटाहित नाले से 20 दिसंबर 2013 को नाबालिग लड़की का शव बरामद हुआ था। प्रथम दृष्टया यह माना गया कि जानवर से बचने के प्रयास में लड़की नाले में गिर गई होगी। इस मामले में ग्राम प्रधान की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो लड़की की पहचान लाइन बाजार थाना क्षेत्र की निवासी के रूप में हुई। साथ ही यह भी पता चला कि लड़की मंदबुद्धि थी और एक दिन पहले गायब हो गई थी। पीएम रिपोर्ट में पता चला कि लड़की से दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई है। इस मामले में जीप ड्राइवर और परिचालक का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इस मामले में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता राजेश उपाध्याय ने 11 गवाहों को कोर्ट में पेश किया। साथ ही एफएसएल रिपोर्ट भी कोर्ट में प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि लड़की के साथ रेप किया गया था। रेप करने के बाद गला दबाकर लड़की की हत्या कर दी गई थी। आरोपी समर बहादुर और केसरी प्रसाद ने हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने की कोशिश की थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश काशी प्रसाद ने सिंह ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास व 17,500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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