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खास खबर

जय कृष्ण राय ने 93.2% अंक हासिल कर किया टॉप

केंद्रीय पब्लिक एकेडमी का शानदार प्रदर्शन CBSE 10वीं परीक्षा 2026 में छात्रों का उत्कृष्ट परिणाम कई विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक किए हासिल आजमगढ़। रानी की सराय के सैय्यद्वारा ​स्थित केंद्रीय पब्लिक एकेडमी (पीजी कॉलेज के निकट) के विद्यार्थियों ने CBSE बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय ही नहीं बल्कि पूरे जनपद का नाम गौरवान्वित किया है। इस वर्ष विद्यालय का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहा, जिसमें अधिकांश विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी से सफलता प्राप्त की। कई छात्रों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। विद्यालय द्वारा जारी परिणाम के अनुसार मेधावी छात्र जय कृष्ण राय ने 93.2 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया। उनकी इस सफलता पर विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं श्रेया गुप्ता ने 92.8 प्रतिशत अंक के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया। समृद्धि पाण्डेय (92.6%), हर्षिता यादव (92%) एवं श्रेया यादव (91.6%) ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थानों में अपनी जगह बनाई। प्रधानाचार्य डॉ. काजी सिद्...

जौनपुर: मंदबुद्धि नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या आरोपियों को आजीवन कारावास व अर्थदंड

जौनपुर। जिले में मंदबुद्धि नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास तथा 17,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश काशी सिंह गुरुवार को सुनाया। घटना वर्ष 2013 की बताई जा रही है।

बता दें कि जौनपुर जिले के मछलीशहर थाना क्षेत्र में कटाहित नाले से 20 दिसंबर 2013 को नाबालिग लड़की का शव बरामद हुआ था। प्रथम दृष्टया यह माना गया कि जानवर से बचने के प्रयास में लड़की नाले में गिर गई होगी। इस मामले में ग्राम प्रधान की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो लड़की की पहचान लाइन बाजार थाना क्षेत्र की निवासी के रूप में हुई। साथ ही यह भी पता चला कि लड़की मंदबुद्धि थी और एक दिन पहले गायब हो गई थी। पीएम रिपोर्ट में पता चला कि लड़की से दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई है। इस मामले में जीप ड्राइवर और परिचालक का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इस मामले में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता राजेश उपाध्याय ने 11 गवाहों को कोर्ट में पेश किया। साथ ही एफएसएल रिपोर्ट भी कोर्ट में प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि लड़की के साथ रेप किया गया था। रेप करने के बाद गला दबाकर लड़की की हत्या कर दी गई थी। आरोपी समर बहादुर और केसरी प्रसाद ने हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने की कोशिश की थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश काशी प्रसाद ने सिंह ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास व 17,500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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