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खास खबर

बाबा साहब के संदेशों को समझकर स्थायी रूप से कार्य करने की जरूरत: बुद्ध मित्र मुसाफिर

नेहरू हाल में एक दिवसीय संवैधानिक सेमिनार  आजमगढ़ । वर्तमान राष्ट्रीय परिस्थितियों में जनजागरूकता बढ़ाने तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान के उद्देश्य से मंडल कमीशन की सिफारिशों के लागू होने की स्मृति में रविवार को नेहरू हाल में एक दिवसीय संवैधानिक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी एसोसिएशन, आजमगढ़ द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय सलाहकार आर.पी. राम (बीईओ) ने किया, जबकि अध्यक्षता प्रमोद कुमार बौद्ध (वन रेंजर), मंडल अध्यक्ष ने की।मुख्य अतिथि बुद्ध मित्र मुसाफिर (सेवानिवृत्त इनकम टैक्स कमिश्नर एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष) ने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी को बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के लिखित संदेशों को समझकर उन्हें स्थायी रूप से अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि सारनाथ की पवित्र धरती पर एबीएजेकेए के तत्वावधान में एक स्थायी ‘बुद्धा बोधिसत्व इंटरनेशनल सेंटर’ का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसके माध्यम से बाबा साहब के संदेशों को पूरे देश में मानवता के हित में प्रसारित करने का संकल्प लिया गया है। कार्यक्रम को संबो...

अपराध की कमाई से खड़ी ‘बड़ी हवेली’ पर चला प्रशासन का बुलडोजर

78 मुकदमों वाला माफिया फिर निशाने पर

आजमगढ़। प्रदेश स्तर पर चिह्नित माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह के खिलाफ पुलिस-प्रशासन ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई करते हुए करीब डेढ़ करोड़ रुपये मूल्य की अवैध संपत्ति कुर्क कर दी। इसके साथ ही अब तक माफिया की कुल 22 करोड़ 5 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, जिससे उसके आर्थिक नेटवर्क पर लगातार प्रहार किया जा रहा है।

यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी की मौजूदगी में की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना जीयनपुर और कोतवाली में दर्ज मामलों में धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई गई।
अपर पुलिस अ​धीक्षक चिराग जैन ने बताया कि ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुटू सिंह, निवासी छपरा सुल्तानपुर (थाना जीयनपुर), हिस्ट्रीशीटर (138A) और गैंग नंबर IR-36 का सरगना है। उसके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, धोखाधड़ी समेत संगठित अपराधों के कुल 78 मुकदमे दर्ज हैं, जो उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि की गंभीरता को दर्शाते हैं। जांच में सामने आया कि माफिया ने अवैध कमाई से गांव स्थित लगभग 23 वर्ष पुराने भवन का व्यापक जीर्णोद्धार कराया था, जिसे ‘बड़ी हवेली’ के नाम से जाना जाता है। यह हवेली गैंग के अपराधियों का अड्डा बन चुकी थी, जहां रंगदारी की रकम का बंटवारा और आपराधिक साजिशें रची जाती थीं। लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन का मूल्यांकन कराने के बाद संयुक्त निदेशक अभियोजन ने अपने विधिक अभिमत में स्पष्ट किया कि संपत्ति के निर्माण और मरम्मत के लिए कोई वैध आय का स्रोत नहीं मिला। इसके आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की का आदेश जारी किया। तहसीलदार सगड़ी को संपत्ति का प्रशासक नियुक्त करते हुए थाना जीयनपुर पुलिस और राजस्व विभाग को कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक, वर्ष 1992 से अब तक ध्रुव सिंह के खिलाफ आजमगढ़, मऊ, जौनपुर और लखनऊ सहित विभिन्न जनपदों में हत्या, अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और धोखाधड़ी जैसे गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं।

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