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खास खबर

सहजानंद राय प्रदेश मंत्री और विनोद राय क्षेत्रीय अध्यक्ष बने

सूरज प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न सिविल लाइन कैंप कार्यालय में उत्सव का माहौल, बांटी मिठाई संगठन को नई मजबूती मिलने की जताई उम्मीद आजमगढ़। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सहजानंद राय को प्रदेश मंत्री तथा विनोद राय को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा के बाद जनपद के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। सिविल लाइन स्थित कैम्प कार्यालय पर बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक एकत्रित हुए तथा एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में आयोजित बधाई कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने सहजानंद राय और विनोद राय की नियुक्ति को संगठन के समर्पित कार्यकर्ताओं के सम्मान का प्रतीक बताया। सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि सहजानंद राय ने वर्षों से भाजपा की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने, संगठन को मजबूत बनाने और कार्यकर्ताओं को जोड़ने का कार्य किया है। उनकी संगठनात्मक क्षमता, अनुभव और निष्ठा को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने उन्हें प्रदेश मंत्री का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है। ...

अपराध की कमाई से खड़ी ‘बड़ी हवेली’ पर चला प्रशासन का बुलडोजर

78 मुकदमों वाला माफिया फिर निशाने पर

आजमगढ़। प्रदेश स्तर पर चिह्नित माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह के खिलाफ पुलिस-प्रशासन ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई करते हुए करीब डेढ़ करोड़ रुपये मूल्य की अवैध संपत्ति कुर्क कर दी। इसके साथ ही अब तक माफिया की कुल 22 करोड़ 5 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, जिससे उसके आर्थिक नेटवर्क पर लगातार प्रहार किया जा रहा है।

यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी की मौजूदगी में की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना जीयनपुर और कोतवाली में दर्ज मामलों में धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई गई।
अपर पुलिस अ​धीक्षक चिराग जैन ने बताया कि ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुटू सिंह, निवासी छपरा सुल्तानपुर (थाना जीयनपुर), हिस्ट्रीशीटर (138A) और गैंग नंबर IR-36 का सरगना है। उसके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, धोखाधड़ी समेत संगठित अपराधों के कुल 78 मुकदमे दर्ज हैं, जो उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि की गंभीरता को दर्शाते हैं। जांच में सामने आया कि माफिया ने अवैध कमाई से गांव स्थित लगभग 23 वर्ष पुराने भवन का व्यापक जीर्णोद्धार कराया था, जिसे ‘बड़ी हवेली’ के नाम से जाना जाता है। यह हवेली गैंग के अपराधियों का अड्डा बन चुकी थी, जहां रंगदारी की रकम का बंटवारा और आपराधिक साजिशें रची जाती थीं। लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन का मूल्यांकन कराने के बाद संयुक्त निदेशक अभियोजन ने अपने विधिक अभिमत में स्पष्ट किया कि संपत्ति के निर्माण और मरम्मत के लिए कोई वैध आय का स्रोत नहीं मिला। इसके आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की का आदेश जारी किया। तहसीलदार सगड़ी को संपत्ति का प्रशासक नियुक्त करते हुए थाना जीयनपुर पुलिस और राजस्व विभाग को कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक, वर्ष 1992 से अब तक ध्रुव सिंह के खिलाफ आजमगढ़, मऊ, जौनपुर और लखनऊ सहित विभिन्न जनपदों में हत्या, अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और धोखाधड़ी जैसे गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं।

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