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ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा

 ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा रानी की सराय। सुगम यातायात में बाधक बन रहे ई-रिक्शा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनने लगे हैं। क्षमता से अधिक सवारी बैठा तेज रफ्तार से चल रहे हैं। आए दिन ई-रिक्शा के पलटने पर यात्रियों के घायल होने की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन पुलिस और यातायात विभाग पर इन पर कार्रवाई को लेकर उदासीन बना है।   शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में ई-रिक्शा का संचालन होता है। नियमों को धता बताते हुए अधिकांश ई-रिक्शा क्षमता से अधिक यात्रियों को ढो रहे हैं।  रानी की सराय में यातायात नियमों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। कस्बा में  एक ई-रिक्शा चालक ने सीमा से अधिक सवारियां बैठाई। जिसमें लगभग 11 सवारियां अंदर बैठी हैं।   ई-रिक्शा चालकों द्वारा नियमों की अवहेलना से सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ रहा है। ई-रिक्शा चालक क्षमता से अधिक सवारियां और सामान ले जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि चालक रिक्शा की छत पर भी यात्रियों को बैठा रहे हैं। यह कार्य न केवल कानून के विरुद्ध है, बल्कि यात्रियों की जान को भ...

New Delli: लावारिस कुत्ते को खाना देने वाले पर उसके टीकाकरण की भी जिम्मेदारी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी को काटा तो दवा और मुआवजा भी दें

नई दिल्ली। सड़क पर घूमने वाले लावारिस कुत्तों के लोगों को काटने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो लोग इन कुत्तों को खाना देते हैं, इनका टीकाकरण कराने की जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों की है। ये कुत्ते अगर किसी को काटें तो उस व्यक्ति का इलाज कराना और उन्हें मुआवजा भी इन्हीं लोगों को देना चाहिए।

जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने इस गंभीर मुद्दे पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कहा, हमें इस समस्या का कोई समाधान निकालना ही होगा। जस्टिस खन्ना ने कहा, हम में से अधिकतर लोग कुत्ते पसंद करते हैं। मैं भी कुत्तों को खाना खिलाता हूं। लोग अगर चाहते हैं तो हमें उन्हें (कुत्तों की) देखभाल करने देना चाहिए लेकिन उन्हें चिह्नित किया जाना चाहिए। चिप के माध्यम से ट्रैक नहीं किया जाना चाहिए। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं।   पीठ ने कहा, लावारिस कुत्ते के मुद्दे पर तर्कसंगत समाधान खोजा जाना चाहिए। पीठ अब 28 सितंबर को इस मामले में सुनवाई करेगी। पीठ ने तब तक पक्षों को मामले में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट लावारिस कुत्तों को मारने पर विभिन्न नागरिक निकायों खासकर केरल व मुंबई में द्वारा पारित आदेशों से संबंधित मुद्दों पर याचिकाओं के समूह की सुनवाई कर रही है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एवं अन्य ने केरल हाईकोर्ट के 2015 के एक फैसले को भी चुनौती दी है जिसमें इन कुत्तों को खत्म करने का आदेश दिया गया था।