उमर पर CBI ने दो लाख का इनाम रखा था
14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल
लखनऊ। माफिया
अतीक अहमद का फरार चल रहे बड़े बेटे मोहम्मद उमर अहमद ने मंगलवार को CBI कोर्ट लखनऊ
में सरेंडर किया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में
जेल भेज दिया। अब 27 अगस्त को CBI की अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई होगी। CBI
ने उमर पर दो लाख का इनाम रखा था। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। उमर
पर लखनऊ के आलमबाग निवासी रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल को अगवा कर
देवरिया जेल में ले जाने और मारपीट कर करोड़ों की संपत्ति अपने नाम कराने
का आरोप है।
इससे
पहले 30 जुलाई को अतीक का छोटा बेटा अली अहमद प्रयागराज की कोर्ट में
सरेंडर कर चुका है। वह नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। उसके ऊपर IG प्रयागराज
रेंज ने 50 हजार का इनाम घोषित किया था। CBI ने मोहम्मद उमर पर दो लाख का इनाम घोषित किया था। UP
STF उमर की तलाश में 21 जुलाई को पश्चिम बंगाल में छापेमारी की थी। STF के
पहुंचने से पहले ही अली अहमद और उसका भाई मोहम्मद उमर भाग गए थे। मोहम्मद
उमर पर CBI ने 2 लाख का इनाम घोषित किया है। तभी से वह कोर्ट में सरेंडर की
फिराक में था। मंगलवार सुबह उसके CBI कोर्ट में सरेंडर करने की जानकारी
हुई। इसके बाद से पुलिस और STF की टीम उसको गिरफ्तार करने की फिराक में थी।
चर्चा है कि वह एक वकील के चैंबर में वकील के कपड़ों में पहुंचा और वहीं
से मौका मिलते ही कोर्ट में पेश हो गया। मोहम्मद
उमर ने प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल को अगवा कर देवरिया जेल में ले जाकर
पिटाई की थी। इसका मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दिसंबर 2018 में लखनऊ के कृष्णा
नगर थाने में दर्ज हुआ था। यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर छह महीने
बाद दर्ज हुआ था। इसके बाद CBI लखनऊ की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज
कर जांच शुरू की। इसमें अतीक के साथ ही उसके बेटे उमर, करीबी जफरउल्लाह,
फारुख, जकी और गुलाम सरवर समेत 18 लोग नामजद थे। मोहित जायसवाल केस की
जांच के दौरान CBI को CDR और टॉवर लोकेशन जेल की मिली थी। जमानत
प्रार्थना पत्र में उमर की ओर से उसके वकीलों ने यह बात स्वीकार की थी कि
घटना वाले दिन वह परिजनों के साथ पिता से मिलने देवरिया जेल गया था। जबकि
जेल के रिकॉर्ड में उसकी मुलाकात दर्ज नहीं थी। इससे यह साबित हो सके कि
जेल प्रशासन ने उमर को जेल के भीतर जाने की अनुमति दी थी।
अतीक के 89 गुर्गों पर कार्रवाई कर 25.87 करोड़ की संपत्ति जब्त
गुजरात
की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद समेत 89 गुर्गों के खिलाफ
कार्रवाई हो चुकी है। गिरोह से जु़ड़े लोगों की 3 अरब 25 करोड़ 87 लाख की
संपत्ति जब्त की गई। अतीक गैंग के 60 सदस्यों के असलहे के लाइसेंस निरस्त
हुए। 21 मुकदमों में नौ सदस्यों को जेल भेजा गया है। जबकि 11 के खिलाफ
गुंडा एक्ट और एक के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई।