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खास खबर

खेत में दौड़ता करंट बना काल, सरिता की मौत

धान की निराई करते समय विद्युत तार की चपेट में आईं महिला बरदह। थाना क्षेत्र के अहिरौली छतरपुर गांव के घाटमपुर पुरवा में रविवार को खेत में धान की फसल की निराई कर रही 52 वर्षीय महिला विद्युत करंट की चपेट में आ गई। गंभीर रूप से झुलसने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। गांव निवासी सरिता देवी (52) पत्नी अवधनारायण रविवार को दिन में घर से करीब चार मीटर दूर स्थित खेत में धान की फसल की निराई कर रही थीं। इसी दौरान खेत से होकर गुजर रहे विद्युत तार के संपर्क में आने से वह करंट की चपेट में आ गईं। हादसे में गंभीर रूप से झुलसकर वह खेत में ही गिर पड़ीं और उनकी मौत हो गई। बताया गया कि उनके जेठ शहाबुद्दीन राजभर खेत से होकर घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सरिता देवी को खेत में पड़ा देखा। उन्होंने तत्काल ग्रामीणों और परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीणों ने बरदह थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद मृतका के परिवार में मातम पसरा हुआ है।...

Court News: अबू सलेम को 22 अगस्त को पेश करने का आदेश, पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप बरी

Court News: अबू सलेम को 22 अगस्त को पेश करने का आदेश, पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप बरी

लखनऊ। फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाने के मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने आरोपी अबू सलेम को 22 अगस्त को पेश करने का आदेश दिया है। अबू सलेम नवी मुंबई की तलोजा जेल में निरुद्ध है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट समृद्धि मिश्रा ने एक अन्य आरोपी परवेज आलम की ओर से अंतिम बहस के लिए 10 अगस्त की तारीख तय की है। इस मामले में सीबीआइ की ओर से अंतिम बहस पूरी हो चुकी है। अब आरोपियों की ओर से बहस होना बाकी है।

बीती 21 जुलाई को विशेष अदालत के समक्ष इस मामले में अबू सलेम ने अपना बयान दर्ज कराया था। उसे नवी मुंबई की तलोजा जेल से महाराष्ट्र पुलिस की कड़ी सुरक्षा में पेश किया गया था। वर्ष 1993 में अबू सलेम ने अपना व अपनी कथित पत्नी समीरा जुमानी का कुटरचित दस्तावजो के आधार पर फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाया था। छह जुलाई, 1993 को यह पासपोर्ट प्राप्त किया गया था। अबू सलेम ने यह पासपोर्ट अभियुक्त परवेज आलम के माध्यम से बनवाया था। 29 जून, 1993 को आजमढ में पासपोर्ट के लिए आवेदन किया गया था। विवेचना के बाद सीबीआइ ने इस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी व कुटरचना आदि के साथ ही पासपोर्ट अधिनियम के तहत भी आरोप पत्र दाखिल किया था।

जाली भारतीय नोट के मामले में अभियुक्त सोहराब के खिलाफ आरोप तय : 

वर्ष 2019-20 के दौरान जाली भारतीय नोट हासिल करने व उसका इस्तेमाल कर आर्थिक स्थिरता को क्षति पहुंचाने के मामले में निरुद्ध अभियुक्त सोहराब के खिलाफ एनआइए/एटीएस की विशेष अदालत ने आरोप तय कर दिया है। विशेष जज अनुरोध मिश्रा ने इसके खिलाफ साजिशन कुटरचित करंेसी का व्यापार करने के साथ ही विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के तहत भी आरोप तय किया है।

विशेष लोक अभियोजक एमके सिंह के मुताबिक अभियुक्त सोहराब ने बांग्लादेशी नागरिक मनीरुल इस्लाम से भारी मात्रा में उच्च क्वालिटी का जाली भारतीय नोट हासिल किया था। फिर देश की आर्थिक स्थिरता को क्षति पहुंचाने के इरादे से अन्य अभियुक्तों के जरिए इसका इस्तेमाल असल के रुप में कर रहा था। विवेचना के बाद एनआइए ने इसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप समेत 12 अभियुक्त बरी :  

28 साल पुराने जानलेवा हमले के एक आपराधिक मामले में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप समेत 12 अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। 21 फरवरी, 1994 को थाना हसनगंज से संबधित इस मामले की एफआइआर खुद पुलिस ने दर्ज कराई थी। इस मामले में लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े तत्कालीन छात्र नेता आरोपी थे।

प्राइवेट अस्पताल मालिकों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज : 

एम्बुलेंस वालों की मिलीभगत से लोहिया अस्पताल आने वाले मरीजों को अपने प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराने के मामले में वांछित अभियुक्त प्रीति पांडेंय, अखिलेश कुमार पांडेय व अतुल प्रजापति की अग्रिम जमानत अर्जी सत्र अदालत ने खारिज कर दी है। एडीजे महेश कुमार कुशवाहा ने प्रथम दृष्टया इनके अपराध को गंभीर करार दिया है। सरकारी वकील अरुण पांडेय के मुताबिक अभियुक्त प्रीति व अखिलेश सन हास्पिटल जबकि अतुल अपरान हास्पिटल का मालिक है। सात जून, 2022 को इस मामले की एफआइआर डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राजन भटनागर ने थाना विभुतिखंड में दर्ज कराई थी।

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