सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

खास खबर

मुंबई और गांव में जमीन को लेकर मारी गोली, घायल, गंभीर

नमाज पढ़ने के जाने के दौरान पट्टीदारों ने सरफराज को मारी गोली अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर आजमगढ़। जीयनपुर कोतवाली के धौरहरा में सोमवार को फज्र की नमाज पढ़ने जा रहे सरफराज 55 पुत्र हुसैन को जमीन विवाद में पट्टीदार ने गोली मार दी। गोली लगने से सरफराज घायल हो गया, परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश में जुटी है।  जानकारी के अनुसार धौरहरा में सोमवार की भोर में सरफराज 55 पुत्र हुसैन नमाज पढ़ने जा रहा था। इस बीच उसके पट्टीदार अनीश पुत्र सगीर ने गोली मार दी। गोली सरफराज के कूल्हे में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्वजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने सरफराज की तहरीर पर अनीश के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाल जितेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस के अनुसार, दोनों पटीदारों के बीच मुंबई और गांव में पुश्तैनी जम...

Azamgarh: दवा स्टाक की तय हुई सीमा, नियम उल्लंघन पर दवा कारोबारियों पर होगी कार्रवाई

आजमगढ़। नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए शासन ने बड़ा फैसला लिया है। नशीली दवाओं के थोक व फुटकर व्यापारियों के लिए विक्रय की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है। इसको लेकर आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने दिशानिर्देश जारी किया है। अगर कोई कारोबारी निर्देश का पालन नहीं करता है और तय मानक से अधिक दवा रखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तय मानक के तहत अब कोडीन सीरप का थोक व्यापारी एक हजार शीशी से अधिक का भंडार नहीं कर सकेंगे तथा उसके द्वारा फुटकर व्यापारी को मात्र 100 बोतल की ही बिलिंग की जा सकती है। इसी तरह अन्य दवाओं का मानक तय किया गया है।

औषधिक निरीक्षक सीमा वर्मा ने बताया है कि नशीली दवाओं की थोक एवं फुटकर व्यापारियों के लिए विक्रय की अधिकतम सीमा सरकार ने निर्धारित कर दी है। एनडीपीएस दवाओं के निरंतर सामने आ रहे दुरुपयोग को रोकने हेतु आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश सरकारी संस्थान, कैंसर, अस्पताल मानसिक अस्पतालों पर लागू नहीं होंगे। औषधि निरीक्षक ने बताया कि कोडीन सीरप को थोक व्यापारी एक हजार शीशी से अधिक का भंडार नहीं कर सकेंगे तथा उसके द्वारा फुटकर व्यापारी को मात्र 100 बोतल की ही बिलिंग की जा सकती है। रिटेलर अधिकतम 100 बोतल का भंडार कर सकेंगा। फुटकर दुकानदार एक ग्राहक को सिर्फ एक ही बोतल बेचेगा। क्लोनाजीपाम तथा एल्प्राजोलॉम टेबलेट थोक विक्रेता दस हजार तथा रिटेलर 1000 टेबलेट अधिकतम का भंडार कर सकेगा। वहीं फुटकर दुकानदार एक ग्राहक को अधिकतम 20 टेबलेट ही बेच सकेगा। इसी प्रकार डाइजापाम, नाइट्राजीपाम, पेंटाजोकिन तथा बूप्रीनोरपाइन टेबलेट की थोक दवा विक्रेता दो-दो हजार हजार गोलियों का अधिकतम भंडार कर सकेगा तथा उसके द्वारा एक रिटेलर को 50-50 टेबलेट की ही बिलिंग की जा सकेगी। रिटेलर अधिकतम 50-50 टेबलेट का ही एक समय में भंडारण कर सकेगा। परन्तु ग्राहक को प्रति बिल मात्र 10 टेबलेट और वो भी चिकित्सक के पर्चे पर ही बिक्री कर सकेगा।