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खास खबर

ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा

 ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा रानी की सराय। सुगम यातायात में बाधक बन रहे ई-रिक्शा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनने लगे हैं। क्षमता से अधिक सवारी बैठा तेज रफ्तार से चल रहे हैं। आए दिन ई-रिक्शा के पलटने पर यात्रियों के घायल होने की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन पुलिस और यातायात विभाग पर इन पर कार्रवाई को लेकर उदासीन बना है।   शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में ई-रिक्शा का संचालन होता है। नियमों को धता बताते हुए अधिकांश ई-रिक्शा क्षमता से अधिक यात्रियों को ढो रहे हैं।  रानी की सराय में यातायात नियमों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। कस्बा में  एक ई-रिक्शा चालक ने सीमा से अधिक सवारियां बैठाई। जिसमें लगभग 11 सवारियां अंदर बैठी हैं।   ई-रिक्शा चालकों द्वारा नियमों की अवहेलना से सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ रहा है। ई-रिक्शा चालक क्षमता से अधिक सवारियां और सामान ले जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि चालक रिक्शा की छत पर भी यात्रियों को बैठा रहे हैं। यह कार्य न केवल कानून के विरुद्ध है, बल्कि यात्रियों की जान को भ...

मित्तूपुर जहरीली शराब कांड में फरार चल रही आशा यादव के कुर्की नोटिस चस्पा

सपा विधायक रमाकांत यादव की बहू है आरोपी आशा यादव 

आजमगढ़। मित्तूपुुर में जहरीली शराब कांड के मामले फरार चल रही सपा ‌विधायक रमाकांत यादव की बहू आशा यादव के घर बृहस्पतिवार को पुलिस ने 82 की नोटिस चस्पा की है। बताते चलें कि पवई थाना के मित्तूपुर में हुई जहरीली शराब से मौत के मामले में आशा यादव की दुकान से नकली शराब बरामद हुई थी। तभी से वह फरार चल रही हैं। 31 अगस्त 2022 को तत्कालीन पवई थाने के प्रभारी रत्नेश दूबे ने समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त मिलने पर आशा यादव पत्नी स्व. अरविंद यादव सहित छह अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की विवेचना फूलपुर थाने के प्रभारी अनिल सिंह कर रहे हैं। आशा यादव के विरूद्ध न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा जारी 82 सीआरपीसी के आदेश के तामिला के लिए बृहस्पतिवार को अभियुक्त आशा यादव के घर सहित गांव में पुलिस ने डुगडुडी पिटवाकर नोटिस चस्पा कराई। फूलपुर थाना प्रभारी ने बताया कि य‌दि आशा यादव एक माह में कोर्ट में समर्पण नहीं करती हें तो धारा 83 सीआरपीसी की कार्यवाही की जाएगी।