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खास खबर

सागर पैलेस में गणेश पूजन व दीप प्रज्वलन के साथ पहली शादी की शुरुआत

आधुनिक सुविधा से सुसज्जित मैरिज हॉल से क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर ठेकमा। क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण उस समय आया जब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ‘सागर पैलेस’ मैरिज हॉल में गणेश पूजन व दीप प्रज्वलन के साथ पहली शादी की शुरुआत की गई। मैरिज हॉल के संस्थापक राम प्यारे राय ने विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ कराया। क्षेत्र में पहले विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए समुचित व्यवस्था न होने के कारण लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता था। ऐसे में सागर पैलेस के शुरू होने से अब क्षेत्रवासियों को एक सुसज्जित और व्यवस्थित स्थान मिल गया है, जहां विवाह, मांगलिक कार्यक्रम और सामाजिक आयोजन आसानी से आयोजित किए जा सकेंगे। सागर पैलेस के संचालन से क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में भी एक अहम पहल हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को काम के अवसर मिलेंगे। ज्ञात हो कि 22 जुलाई 2024 को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की गई थी। निरंतर प्रयासों के बाद निर्माण कार्य पूरा हुआ और 11 फरवरी 2026 को गृह प्रवेश के साथ इसे औपचारिक रूप ...

नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को तीन वर्ष की कैद के साथ अर्थदंड भी

आजमगढ़। नाबालिग से छेड़खानी के मुकदमे में सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायधीश पाक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री की अदालत ने मंगलवार को सुनाया। 

मुकदमें के अनुसार फूलपुर थाना क्षेत्र के अंबारी रेलवे स्टेशन के समीप एक खानाबदोश परिवार डेरा डाल कर रह रहा था। इसी परिवार की एक बारह वर्षीया लड़की 9 जून 2014 को बाग में लगे नल पर स्नान कर रही थी। तभी आरोपी जैनुद्दीन पुत्र शहाबुद्दीन निवासी समसपुर थाना दीदारगंज ने पीड़िता को आम देने के बहाने बुलाया। जब पीड़िता आम के लालच में आरोपी जैनुद्दीन के पास गई तब आरोपी ने पीड़िता से छेड़खानी की। पीड़िता के चिल्लाने पर आरोपी जैनुद्दीन वहां से भाग गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता तथा समेत कुल चार गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी जैनुद्दीन को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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