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खास खबर

जय कृष्ण राय ने 93.2% अंक हासिल कर किया टॉप

केंद्रीय पब्लिक एकेडमी का शानदार प्रदर्शन CBSE 10वीं परीक्षा 2026 में छात्रों का उत्कृष्ट परिणाम कई विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक किए हासिल आजमगढ़। रानी की सराय के सैय्यद्वारा ​स्थित केंद्रीय पब्लिक एकेडमी (पीजी कॉलेज के निकट) के विद्यार्थियों ने CBSE बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय ही नहीं बल्कि पूरे जनपद का नाम गौरवान्वित किया है। इस वर्ष विद्यालय का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहा, जिसमें अधिकांश विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी से सफलता प्राप्त की। कई छात्रों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। विद्यालय द्वारा जारी परिणाम के अनुसार मेधावी छात्र जय कृष्ण राय ने 93.2 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया। उनकी इस सफलता पर विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं श्रेया गुप्ता ने 92.8 प्रतिशत अंक के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया। समृद्धि पाण्डेय (92.6%), हर्षिता यादव (92%) एवं श्रेया यादव (91.6%) ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थानों में अपनी जगह बनाई। प्रधानाचार्य डॉ. काजी सिद्...

नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को तीन वर्ष की कैद के साथ अर्थदंड भी

आजमगढ़। नाबालिग से छेड़खानी के मुकदमे में सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायधीश पाक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री की अदालत ने मंगलवार को सुनाया। 

मुकदमें के अनुसार फूलपुर थाना क्षेत्र के अंबारी रेलवे स्टेशन के समीप एक खानाबदोश परिवार डेरा डाल कर रह रहा था। इसी परिवार की एक बारह वर्षीया लड़की 9 जून 2014 को बाग में लगे नल पर स्नान कर रही थी। तभी आरोपी जैनुद्दीन पुत्र शहाबुद्दीन निवासी समसपुर थाना दीदारगंज ने पीड़िता को आम देने के बहाने बुलाया। जब पीड़िता आम के लालच में आरोपी जैनुद्दीन के पास गई तब आरोपी ने पीड़िता से छेड़खानी की। पीड़िता के चिल्लाने पर आरोपी जैनुद्दीन वहां से भाग गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता तथा समेत कुल चार गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी जैनुद्दीन को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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