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खास खबर

सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर एकता यात्रा निकाली गई

हा​थों में तिरंगा लेकर आमजन हुए शामिल लगाए भारत माता की जय के नारे आजमगढ़। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत सदर विधानसभा क्षेत्र में एकता यात्रा निकाली गई। प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू के नेतृत्व में यह पदयात्रा एसकेपी इंटर कॉलेज से प्रारंभ होकर पहाड़पुर, तकिया, चौक, अग्रसेन चौराहा, कलेक्ट्रेट चौराहा होते हुए अम्बेडकर पार्क पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, छात्र और आमजन हाथों में तिरंगा लिए शामिल हुए। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर लोगों द्वारा पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह तथा मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री संजय राय उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि संजय राय ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर को पूर्ण हुई है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने कांग्रेस के सदस्य के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। आजादी के बाद देश 562 रियासतों में...

नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को तीन वर्ष की कैद के साथ अर्थदंड भी

आजमगढ़। नाबालिग से छेड़खानी के मुकदमे में सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायधीश पाक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री की अदालत ने मंगलवार को सुनाया। 

मुकदमें के अनुसार फूलपुर थाना क्षेत्र के अंबारी रेलवे स्टेशन के समीप एक खानाबदोश परिवार डेरा डाल कर रह रहा था। इसी परिवार की एक बारह वर्षीया लड़की 9 जून 2014 को बाग में लगे नल पर स्नान कर रही थी। तभी आरोपी जैनुद्दीन पुत्र शहाबुद्दीन निवासी समसपुर थाना दीदारगंज ने पीड़िता को आम देने के बहाने बुलाया। जब पीड़िता आम के लालच में आरोपी जैनुद्दीन के पास गई तब आरोपी ने पीड़िता से छेड़खानी की। पीड़िता के चिल्लाने पर आरोपी जैनुद्दीन वहां से भाग गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता तथा समेत कुल चार गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी जैनुद्दीन को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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