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खास खबर

24 घंटे की तलाश के बाद 10 वर्षीय वैभव का शव पड़ोसी के बेसमेंट से बरामद, हत्या का आरोप

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पड़ोसी हिरासत में पूछताछ में हत्या की बात कबूल, कस्बे में शोक और आक्रोश गोरखपुर। खजनी कस्बे में सर्राफा कारोबारी के 10 वर्षीय पौत्र वैभव वर्मा की अपहरण के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। करीब 24 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने पड़ोसी सर्वेश भट्ट को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी के बयान के आधार पर उसके घर के बेसमेंट से वैभव का शव बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार, सोमवार दोपहर स्कूल से घर लौटने के बाद वैभव साइकिल लेकर खेलने निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। कुछ देर बाद उसकी साइकिल और एक चप्पल खेत के पास मिली, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी डॉ. कौस्तुभ के निर्देशन में पांच टीमें गठित की गईं। डॉग स्क्वॉयड, फॉरेंसिक टीम और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से जांच आगे बढ़ाई गई। सीसीटीवी फुटेज में वैभव के पीछे पड़ोसी सर्वेश भट्ट जाता दिखाई दिया। इसी आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार की और उसकी निशानदेही पर ...

नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को तीन वर्ष की कैद के साथ अर्थदंड भी

आजमगढ़। नाबालिग से छेड़खानी के मुकदमे में सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायधीश पाक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री की अदालत ने मंगलवार को सुनाया। 

मुकदमें के अनुसार फूलपुर थाना क्षेत्र के अंबारी रेलवे स्टेशन के समीप एक खानाबदोश परिवार डेरा डाल कर रह रहा था। इसी परिवार की एक बारह वर्षीया लड़की 9 जून 2014 को बाग में लगे नल पर स्नान कर रही थी। तभी आरोपी जैनुद्दीन पुत्र शहाबुद्दीन निवासी समसपुर थाना दीदारगंज ने पीड़िता को आम देने के बहाने बुलाया। जब पीड़िता आम के लालच में आरोपी जैनुद्दीन के पास गई तब आरोपी ने पीड़िता से छेड़खानी की। पीड़िता के चिल्लाने पर आरोपी जैनुद्दीन वहां से भाग गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता तथा समेत कुल चार गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी जैनुद्दीन को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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