सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

खास खबर

ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा

 ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा रानी की सराय। सुगम यातायात में बाधक बन रहे ई-रिक्शा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनने लगे हैं। क्षमता से अधिक सवारी बैठा तेज रफ्तार से चल रहे हैं। आए दिन ई-रिक्शा के पलटने पर यात्रियों के घायल होने की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन पुलिस और यातायात विभाग पर इन पर कार्रवाई को लेकर उदासीन बना है।   शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में ई-रिक्शा का संचालन होता है। नियमों को धता बताते हुए अधिकांश ई-रिक्शा क्षमता से अधिक यात्रियों को ढो रहे हैं।  रानी की सराय में यातायात नियमों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। कस्बा में  एक ई-रिक्शा चालक ने सीमा से अधिक सवारियां बैठाई। जिसमें लगभग 11 सवारियां अंदर बैठी हैं।   ई-रिक्शा चालकों द्वारा नियमों की अवहेलना से सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ रहा है। ई-रिक्शा चालक क्षमता से अधिक सवारियां और सामान ले जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि चालक रिक्शा की छत पर भी यात्रियों को बैठा रहे हैं। यह कार्य न केवल कानून के विरुद्ध है, बल्कि यात्रियों की जान को भ...

आधी रात तलाशी मामले में एसओ रानी की सराय पर मुकदमा

कोर्ट ने 10 अक्टूबर को पेश करने का एसपी को जारी किया आदेश

जमानत पर रिहा वादी के घर आधी रात पहुंच कर लिया था तलाशी

आजमगढ़। पुलिस द्वारा किसी के भी घर आधी रात को तलाशी लेने के मामलों को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। रानी की सराय थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के शिकायत पर न्यायाधीश ने एसओ रानी की सराय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और 10 अक्टूबर को न्यायालय में पेश करने का आदेश एसपी को जारी किया है। 

अपर सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 31 आजमगढ़ के न्यायालय में एक मुकदमा स्टेट बनाम इरशाद अहमद दाखिल हुआ था। जिसमें वादी इरशाद पुत्र अब्दुल खालिद निवासी ग्राम आवंक थाना रानी की सराय ने आरोप लगाया था कि  27/28 अगस्त 2022 की आधी रात को उसके घर पुलिस पहुंची। उस समय वह घर पर नहीं था। दूसरे दिन सुबह थाने पर तैनात दो दरोगा मय महिला पुलिस उसके घर में घुस कर तलाशी लिया तो भी वह घर पर नहीं मिला। इस पर इरशाद ने न्यायालय की शरण लिया। जिसे संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने 30 अगस्त को एसओ रानी की सराय तो तलब कर जवाब मांगा। जिस पर एसओ ने उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अपराधियों के भौतिक सत्यापन का हवाला दिया। एसओ के इस जवाब को कोर्ट ने गंभीरता से लिया और न्यायालय से जमानत पर रिहा व्यक्ति को परेशान करने की कवायद माना। इसके साथ ही एसओ रानी की सराय नंद कुमार तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 10 अक्टूबर को पेश करने का आदेश 27 सितंबर को जारी कर दिया।