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खास खबर

24 घंटे की तलाश के बाद 10 वर्षीय वैभव का शव पड़ोसी के बेसमेंट से बरामद, हत्या का आरोप

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पड़ोसी हिरासत में पूछताछ में हत्या की बात कबूल, कस्बे में शोक और आक्रोश गोरखपुर। खजनी कस्बे में सर्राफा कारोबारी के 10 वर्षीय पौत्र वैभव वर्मा की अपहरण के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। करीब 24 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने पड़ोसी सर्वेश भट्ट को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी के बयान के आधार पर उसके घर के बेसमेंट से वैभव का शव बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार, सोमवार दोपहर स्कूल से घर लौटने के बाद वैभव साइकिल लेकर खेलने निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। कुछ देर बाद उसकी साइकिल और एक चप्पल खेत के पास मिली, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी डॉ. कौस्तुभ के निर्देशन में पांच टीमें गठित की गईं। डॉग स्क्वॉयड, फॉरेंसिक टीम और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से जांच आगे बढ़ाई गई। सीसीटीवी फुटेज में वैभव के पीछे पड़ोसी सर्वेश भट्ट जाता दिखाई दिया। इसी आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार की और उसकी निशानदेही पर ...

आधी रात तलाशी मामले में एसओ रानी की सराय पर मुकदमा

कोर्ट ने 10 अक्टूबर को पेश करने का एसपी को जारी किया आदेश

जमानत पर रिहा वादी के घर आधी रात पहुंच कर लिया था तलाशी

आजमगढ़। पुलिस द्वारा किसी के भी घर आधी रात को तलाशी लेने के मामलों को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। रानी की सराय थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के शिकायत पर न्यायाधीश ने एसओ रानी की सराय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और 10 अक्टूबर को न्यायालय में पेश करने का आदेश एसपी को जारी किया है। 

अपर सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 31 आजमगढ़ के न्यायालय में एक मुकदमा स्टेट बनाम इरशाद अहमद दाखिल हुआ था। जिसमें वादी इरशाद पुत्र अब्दुल खालिद निवासी ग्राम आवंक थाना रानी की सराय ने आरोप लगाया था कि  27/28 अगस्त 2022 की आधी रात को उसके घर पुलिस पहुंची। उस समय वह घर पर नहीं था। दूसरे दिन सुबह थाने पर तैनात दो दरोगा मय महिला पुलिस उसके घर में घुस कर तलाशी लिया तो भी वह घर पर नहीं मिला। इस पर इरशाद ने न्यायालय की शरण लिया। जिसे संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने 30 अगस्त को एसओ रानी की सराय तो तलब कर जवाब मांगा। जिस पर एसओ ने उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अपराधियों के भौतिक सत्यापन का हवाला दिया। एसओ के इस जवाब को कोर्ट ने गंभीरता से लिया और न्यायालय से जमानत पर रिहा व्यक्ति को परेशान करने की कवायद माना। इसके साथ ही एसओ रानी की सराय नंद कुमार तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 10 अक्टूबर को पेश करने का आदेश 27 सितंबर को जारी कर दिया।

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