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खास खबर

सागर पैलेस में गणेश पूजन व दीप प्रज्वलन के साथ पहली शादी की शुरुआत

आधुनिक सुविधा से सुसज्जित मैरिज हॉल से क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर ठेकमा। क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण उस समय आया जब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ‘सागर पैलेस’ मैरिज हॉल में गणेश पूजन व दीप प्रज्वलन के साथ पहली शादी की शुरुआत की गई। मैरिज हॉल के संस्थापक राम प्यारे राय ने विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ कराया। क्षेत्र में पहले विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए समुचित व्यवस्था न होने के कारण लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता था। ऐसे में सागर पैलेस के शुरू होने से अब क्षेत्रवासियों को एक सुसज्जित और व्यवस्थित स्थान मिल गया है, जहां विवाह, मांगलिक कार्यक्रम और सामाजिक आयोजन आसानी से आयोजित किए जा सकेंगे। सागर पैलेस के संचालन से क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में भी एक अहम पहल हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को काम के अवसर मिलेंगे। ज्ञात हो कि 22 जुलाई 2024 को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की गई थी। निरंतर प्रयासों के बाद निर्माण कार्य पूरा हुआ और 11 फरवरी 2026 को गृह प्रवेश के साथ इसे औपचारिक रूप ...

आधी रात तलाशी मामले में एसओ रानी की सराय पर मुकदमा

कोर्ट ने 10 अक्टूबर को पेश करने का एसपी को जारी किया आदेश

जमानत पर रिहा वादी के घर आधी रात पहुंच कर लिया था तलाशी

आजमगढ़। पुलिस द्वारा किसी के भी घर आधी रात को तलाशी लेने के मामलों को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। रानी की सराय थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के शिकायत पर न्यायाधीश ने एसओ रानी की सराय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और 10 अक्टूबर को न्यायालय में पेश करने का आदेश एसपी को जारी किया है। 

अपर सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 31 आजमगढ़ के न्यायालय में एक मुकदमा स्टेट बनाम इरशाद अहमद दाखिल हुआ था। जिसमें वादी इरशाद पुत्र अब्दुल खालिद निवासी ग्राम आवंक थाना रानी की सराय ने आरोप लगाया था कि  27/28 अगस्त 2022 की आधी रात को उसके घर पुलिस पहुंची। उस समय वह घर पर नहीं था। दूसरे दिन सुबह थाने पर तैनात दो दरोगा मय महिला पुलिस उसके घर में घुस कर तलाशी लिया तो भी वह घर पर नहीं मिला। इस पर इरशाद ने न्यायालय की शरण लिया। जिसे संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने 30 अगस्त को एसओ रानी की सराय तो तलब कर जवाब मांगा। जिस पर एसओ ने उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अपराधियों के भौतिक सत्यापन का हवाला दिया। एसओ के इस जवाब को कोर्ट ने गंभीरता से लिया और न्यायालय से जमानत पर रिहा व्यक्ति को परेशान करने की कवायद माना। इसके साथ ही एसओ रानी की सराय नंद कुमार तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 10 अक्टूबर को पेश करने का आदेश 27 सितंबर को जारी कर दिया।

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