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खास खबर

खेत में दौड़ता करंट बना काल, सरिता की मौत

धान की निराई करते समय विद्युत तार की चपेट में आईं महिला बरदह। थाना क्षेत्र के अहिरौली छतरपुर गांव के घाटमपुर पुरवा में रविवार को खेत में धान की फसल की निराई कर रही 52 वर्षीय महिला विद्युत करंट की चपेट में आ गई। गंभीर रूप से झुलसने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। गांव निवासी सरिता देवी (52) पत्नी अवधनारायण रविवार को दिन में घर से करीब चार मीटर दूर स्थित खेत में धान की फसल की निराई कर रही थीं। इसी दौरान खेत से होकर गुजर रहे विद्युत तार के संपर्क में आने से वह करंट की चपेट में आ गईं। हादसे में गंभीर रूप से झुलसकर वह खेत में ही गिर पड़ीं और उनकी मौत हो गई। बताया गया कि उनके जेठ शहाबुद्दीन राजभर खेत से होकर घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सरिता देवी को खेत में पड़ा देखा। उन्होंने तत्काल ग्रामीणों और परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीणों ने बरदह थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद मृतका के परिवार में मातम पसरा हुआ है।...

Mau : पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के खिलाफ गैर जमानती वारंट: कोर्ट में पेश न होने पर कार्रवाई

आचार संहिता उल्लंघन का पांच साल पुराना मामला
मऊ
। घोसी में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और एमपी एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने आचार संहिता के उल्लंघन के 5 साल पुराने मामले में कोर्ट में हाजिर न होने पर पूर्व मंत्री और घोसी विधायक दारा सिंह चौहान के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।

10 फरवरी 2017 को दर्ज हुई थी एफआईआर

मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र बहादुर सिंह की तहरीर पर 10 फरवरी 2017 को तत्कालीन बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान और उनके 27-28 समर्थकों के खिलाफ बिना अनुमति जुलूस निकालने पर आचार संहिता उल्लंघन के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना कर 11 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया।

एसपी को वारंट का तामिला कराने के निर्देश

मामला एसीजेएम एमपी/ एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी के न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। शुक्रवार को कोर्ट में उपस्थित न होने पर एसीजेएम ने मामले में आरोपी दारा सिंह चौहान के खिलाफ दोबारा गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। साथ ही एसपी को पत्र भेजकर वारंट का तामिला कराने का निर्देश दिया। मामले में सुनवाई के लिए 28 सितंबर की तिथि नियत की गई है।

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