सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

खास खबर

आईएनएस ऑटोमोबाइल्स ने लॉन्च किया नया IDEAL BULLDOZER E-RICKSHAW

मजबूती, आराम और बेहतर प्रदर्शन का बेहतरीन संगम आजमगढ़ । इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रही आईएनएस ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड ने ग्राहकों के लिए नया IDEAL BULLDOZER E-RICKSHAW बाजार में उतारा है। कंपनी का दावा है कि यह ई-रिक्शा मजबूती, आराम और बेहतर प्रदर्शन का बेहतरीन संगम है, जो चालक और यात्रियों दोनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।  कंपनी के अनुसार, IDEAL BULLDOZER E-RICKSHAW में मजबूत बॉडी, आकर्षक डिजाइन और आरामदायक सीटिंग व्यवस्था दी गई है, जिससे यात्रियों को सुविधाजनक सफर का अनुभव मिलता है। वहीं, चालक के लिए यह वाहन कम रखरखाव लागत और बेहतर कमाई का अवसर प्रदान करता है। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि बढ़ती ई-रिक्शा मांग को देखते हुए इस मॉडल को आधुनिक तकनीक और बेहतर गुणवत्ता मानकों के साथ विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य स्थानीय परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को एक भरोसेमंद और लाभदायक विकल्प उपलब्ध कराना है।आईएनएस ऑटोमोबाइल्स का मानना है कि यह नया मॉडल शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में परिवहन सेवाओं को और अधिक सुगम बनाएगा। लॉन्च के साथ ह...

Mau : पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के खिलाफ गैर जमानती वारंट: कोर्ट में पेश न होने पर कार्रवाई

आचार संहिता उल्लंघन का पांच साल पुराना मामला
मऊ
। घोसी में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और एमपी एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने आचार संहिता के उल्लंघन के 5 साल पुराने मामले में कोर्ट में हाजिर न होने पर पूर्व मंत्री और घोसी विधायक दारा सिंह चौहान के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।

10 फरवरी 2017 को दर्ज हुई थी एफआईआर

मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र बहादुर सिंह की तहरीर पर 10 फरवरी 2017 को तत्कालीन बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान और उनके 27-28 समर्थकों के खिलाफ बिना अनुमति जुलूस निकालने पर आचार संहिता उल्लंघन के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना कर 11 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया।

एसपी को वारंट का तामिला कराने के निर्देश

मामला एसीजेएम एमपी/ एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी के न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। शुक्रवार को कोर्ट में उपस्थित न होने पर एसीजेएम ने मामले में आरोपी दारा सिंह चौहान के खिलाफ दोबारा गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। साथ ही एसपी को पत्र भेजकर वारंट का तामिला कराने का निर्देश दिया। मामले में सुनवाई के लिए 28 सितंबर की तिथि नियत की गई है।

सर्वाधिक पढ़ीं गईं