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खास खबर

आईएनएस ऑटोमोबाइल्स ने लॉन्च किया नया IDEAL BULLDOZER E-RICKSHAW

मजबूती, आराम और बेहतर प्रदर्शन का बेहतरीन संगम आजमगढ़ । इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रही आईएनएस ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड ने ग्राहकों के लिए नया IDEAL BULLDOZER E-RICKSHAW बाजार में उतारा है। कंपनी का दावा है कि यह ई-रिक्शा मजबूती, आराम और बेहतर प्रदर्शन का बेहतरीन संगम है, जो चालक और यात्रियों दोनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।  कंपनी के अनुसार, IDEAL BULLDOZER E-RICKSHAW में मजबूत बॉडी, आकर्षक डिजाइन और आरामदायक सीटिंग व्यवस्था दी गई है, जिससे यात्रियों को सुविधाजनक सफर का अनुभव मिलता है। वहीं, चालक के लिए यह वाहन कम रखरखाव लागत और बेहतर कमाई का अवसर प्रदान करता है। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि बढ़ती ई-रिक्शा मांग को देखते हुए इस मॉडल को आधुनिक तकनीक और बेहतर गुणवत्ता मानकों के साथ विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य स्थानीय परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को एक भरोसेमंद और लाभदायक विकल्प उपलब्ध कराना है।आईएनएस ऑटोमोबाइल्स का मानना है कि यह नया मॉडल शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में परिवहन सेवाओं को और अधिक सुगम बनाएगा। लॉन्च के साथ ह...

Mau: मुख्तार अंसारी की पत्नी पर दर्ज हुआ मुकदमा, आत्मसमर्पण नहीं किया तो होगी संपत्ति कुर्क

मऊ। मुख्तार अंसारी के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब कोर्ट के आदेश का उल्लघंन करने पर पुलिस ने मुख्तार की पत्नी अफशां अंसारी पर एक और केस दर्ज किया है। यह मुकदमा गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने पर रविवार को दक्षिण टोला थाना में दर्ज हुआ। अफशा अंसारी के द्वारा एक दलित की जमीन पर कब्जा करके एफसीआई गोदाम बनाए जाने के मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसमें की अफसा अंसारी को मऊ की गैंगस्टर कोर्ट द्वारा नान बेलेवल वारंट जारी किया गया था। उनके गाजीपुर के दोनों घर पर 82 के तहत नोटिस भी चिपकाया गया था। बावजूद इसके माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजूद बाहुबली मुख्तार की पत्नी ने न तो कोर्ट में आत्मसमर्पण किया ना ही मऊ पुलिस के हाथ आई।  आरोप है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी के विरुद्ध दक्षिणटोला थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें गिरफ्तार नहीं होने पर गैंगस्टर कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। समर्पण न करने पर कोर्ट से गत 26 जुलाई को उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी की गई थी। उक्त मामले में आफ्शा अंसारी ने उच्च न्यायालय में आवेदन किया था। लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने दक्षिणटोला थाने में आफ्शा अंसारी के विरुद्ध धारा 174 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। इस बाबत सीओ सिटी धनंजय मिश्रा ने बताया कि अगर आफ्शा अंसारी न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करती हैं या गिरफ्तार नहीं होती हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए न्यायालय में अर्जी दी जाएगी। अब उनकी संपत्तियों को कुर्क कर राज्य सरकार के सुपुर्द किया जाएगा।

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