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खास खबर

खेत में दौड़ता करंट बना काल, सरिता की मौत

धान की निराई करते समय विद्युत तार की चपेट में आईं महिला बरदह। थाना क्षेत्र के अहिरौली छतरपुर गांव के घाटमपुर पुरवा में रविवार को खेत में धान की फसल की निराई कर रही 52 वर्षीय महिला विद्युत करंट की चपेट में आ गई। गंभीर रूप से झुलसने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। गांव निवासी सरिता देवी (52) पत्नी अवधनारायण रविवार को दिन में घर से करीब चार मीटर दूर स्थित खेत में धान की फसल की निराई कर रही थीं। इसी दौरान खेत से होकर गुजर रहे विद्युत तार के संपर्क में आने से वह करंट की चपेट में आ गईं। हादसे में गंभीर रूप से झुलसकर वह खेत में ही गिर पड़ीं और उनकी मौत हो गई। बताया गया कि उनके जेठ शहाबुद्दीन राजभर खेत से होकर घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सरिता देवी को खेत में पड़ा देखा। उन्होंने तत्काल ग्रामीणों और परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीणों ने बरदह थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद मृतका के परिवार में मातम पसरा हुआ है।...

Mau: मुख्तार अंसारी की पत्नी पर दर्ज हुआ मुकदमा, आत्मसमर्पण नहीं किया तो होगी संपत्ति कुर्क

मऊ। मुख्तार अंसारी के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब कोर्ट के आदेश का उल्लघंन करने पर पुलिस ने मुख्तार की पत्नी अफशां अंसारी पर एक और केस दर्ज किया है। यह मुकदमा गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने पर रविवार को दक्षिण टोला थाना में दर्ज हुआ। अफशा अंसारी के द्वारा एक दलित की जमीन पर कब्जा करके एफसीआई गोदाम बनाए जाने के मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसमें की अफसा अंसारी को मऊ की गैंगस्टर कोर्ट द्वारा नान बेलेवल वारंट जारी किया गया था। उनके गाजीपुर के दोनों घर पर 82 के तहत नोटिस भी चिपकाया गया था। बावजूद इसके माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजूद बाहुबली मुख्तार की पत्नी ने न तो कोर्ट में आत्मसमर्पण किया ना ही मऊ पुलिस के हाथ आई।  आरोप है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी के विरुद्ध दक्षिणटोला थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें गिरफ्तार नहीं होने पर गैंगस्टर कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। समर्पण न करने पर कोर्ट से गत 26 जुलाई को उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी की गई थी। उक्त मामले में आफ्शा अंसारी ने उच्च न्यायालय में आवेदन किया था। लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने दक्षिणटोला थाने में आफ्शा अंसारी के विरुद्ध धारा 174 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। इस बाबत सीओ सिटी धनंजय मिश्रा ने बताया कि अगर आफ्शा अंसारी न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करती हैं या गिरफ्तार नहीं होती हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए न्यायालय में अर्जी दी जाएगी। अब उनकी संपत्तियों को कुर्क कर राज्य सरकार के सुपुर्द किया जाएगा।

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