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खास खबर

मुंबई और गांव में जमीन को लेकर मारी गोली, घायल, गंभीर

नमाज पढ़ने के जाने के दौरान पट्टीदारों ने सरफराज को मारी गोली अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर आजमगढ़। जीयनपुर कोतवाली के धौरहरा में सोमवार को फज्र की नमाज पढ़ने जा रहे सरफराज 55 पुत्र हुसैन को जमीन विवाद में पट्टीदार ने गोली मार दी। गोली लगने से सरफराज घायल हो गया, परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश में जुटी है।  जानकारी के अनुसार धौरहरा में सोमवार की भोर में सरफराज 55 पुत्र हुसैन नमाज पढ़ने जा रहा था। इस बीच उसके पट्टीदार अनीश पुत्र सगीर ने गोली मार दी। गोली सरफराज के कूल्हे में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्वजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने सरफराज की तहरीर पर अनीश के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाल जितेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस के अनुसार, दोनों पटीदारों के बीच मुंबई और गांव में पुश्तैनी जम...

Mau: मुख्तार अंसारी की पत्नी पर दर्ज हुआ मुकदमा, आत्मसमर्पण नहीं किया तो होगी संपत्ति कुर्क

मऊ। मुख्तार अंसारी के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब कोर्ट के आदेश का उल्लघंन करने पर पुलिस ने मुख्तार की पत्नी अफशां अंसारी पर एक और केस दर्ज किया है। यह मुकदमा गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने पर रविवार को दक्षिण टोला थाना में दर्ज हुआ। अफशा अंसारी के द्वारा एक दलित की जमीन पर कब्जा करके एफसीआई गोदाम बनाए जाने के मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसमें की अफसा अंसारी को मऊ की गैंगस्टर कोर्ट द्वारा नान बेलेवल वारंट जारी किया गया था। उनके गाजीपुर के दोनों घर पर 82 के तहत नोटिस भी चिपकाया गया था। बावजूद इसके माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजूद बाहुबली मुख्तार की पत्नी ने न तो कोर्ट में आत्मसमर्पण किया ना ही मऊ पुलिस के हाथ आई।  आरोप है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी के विरुद्ध दक्षिणटोला थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें गिरफ्तार नहीं होने पर गैंगस्टर कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। समर्पण न करने पर कोर्ट से गत 26 जुलाई को उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी की गई थी। उक्त मामले में आफ्शा अंसारी ने उच्च न्यायालय में आवेदन किया था। लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने दक्षिणटोला थाने में आफ्शा अंसारी के विरुद्ध धारा 174 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। इस बाबत सीओ सिटी धनंजय मिश्रा ने बताया कि अगर आफ्शा अंसारी न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करती हैं या गिरफ्तार नहीं होती हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए न्यायालय में अर्जी दी जाएगी। अब उनकी संपत्तियों को कुर्क कर राज्य सरकार के सुपुर्द किया जाएगा।