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ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा

 ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा रानी की सराय। सुगम यातायात में बाधक बन रहे ई-रिक्शा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनने लगे हैं। क्षमता से अधिक सवारी बैठा तेज रफ्तार से चल रहे हैं। आए दिन ई-रिक्शा के पलटने पर यात्रियों के घायल होने की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन पुलिस और यातायात विभाग पर इन पर कार्रवाई को लेकर उदासीन बना है।   शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में ई-रिक्शा का संचालन होता है। नियमों को धता बताते हुए अधिकांश ई-रिक्शा क्षमता से अधिक यात्रियों को ढो रहे हैं।  रानी की सराय में यातायात नियमों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। कस्बा में  एक ई-रिक्शा चालक ने सीमा से अधिक सवारियां बैठाई। जिसमें लगभग 11 सवारियां अंदर बैठी हैं।   ई-रिक्शा चालकों द्वारा नियमों की अवहेलना से सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ रहा है। ई-रिक्शा चालक क्षमता से अधिक सवारियां और सामान ले जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि चालक रिक्शा की छत पर भी यात्रियों को बैठा रहे हैं। यह कार्य न केवल कानून के विरुद्ध है, बल्कि यात्रियों की जान को भ...

Azamgarh: नाबालिग से दुष्कर्म कर वीडियो बनाने के आरोपी को आजीवन कारावास, जुर्माना

जुलाई 2020 में घटित हुुई थी घटना

आजमगढ़। वर्ष 2020 में 11 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म करने व वीडियो बनाने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास तथा दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रवीश कुमार अत्री ने गुरुवार को सुनाया।
मुकदमें के अनुसार मुबारकपुर थाना क्षेत्र पूरा सोफी (हुसैन बाग) निवासी शबाब अली पुत्र इमरान अली के घर पर मजलिस का आयोजन हुआ था। इस मजलिस में पीड़िता के साथ उसकी मां की आई हुई थी। उसी दौरान पीड़िता को अकेला देखकर आरोपी शबाब अली के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया तथा उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद वह पीड़िता को वीडियो दिखाकर लगभग डेढ़ साल तक कई बार दुष्कर्म किया।  जुलाई 2020 में पीड़िता को एक दिन रोते हुए देख कर उसकी मां ने रोने का कारण पूछा। तब पीड़िता ने अपनी मां को आपबीती सुनाई । पीड़िता ने बताया कि उसके साथ आरोपी लगातार दुष्कर्म कर रहा है। विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। पीड़िता की माता की तहरीर पर 20 जुलाई 2020 को मुबारकपुर थाने में आरोपी शबाब अली के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत पांच गवाहों को कोर्ट में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को शबाब अली को आजीवन कारावास तथा दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रवीश कुमार अत्री ने गुरुवार को सुनाया।