सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

खास खबर

बाजबहादुर में पैतृक मकान विवाद में दो पक्ष आमने-सामने, दोनों ने दर्ज कराया मुकदमा

मरम्मत और निर्माण कार्य को लेकर हुआ विवाद, पुलिस ने शुरू की जांच आजमगढ़। शहर कोतवाली क्षेत्र के बाजबहादुर मोहल्ले में पैतृक मकान और निर्माण कार्य को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पहले पक्ष के मो. अनस पुत्र अब्दुल कुद्दूस ने आरोप लगाया कि 28 जुलाई को वह अपने पैतृक मकान की मरम्मत करा रहे थे। इसी दौरान पुराने विवाद को लेकर विपक्षी पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए निर्माण कार्य रुकवाने लगे। विरोध करने पर कुल्हाड़ी, लाठी-डंडों और अन्य हथियारों से हमला कर दिया, जिससे वह और बीच-बचाव करने आए उनके परिजन घायल हो गए। आरोप है कि जाते समय विपक्षियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं दूसरे पक्ष के मो. आमिर पुत्र अब्दुल सलाम ने अपनी तहरीर में कहा कि पैतृक मकान का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद विपक्षी पक्ष जबरन निर्माण कार्य करा रहा था। रोकने पर पहले से टांगी, लोहे की रॉड और ल...

Azamgarh: नाबालिग से दुष्कर्म कर वीडियो बनाने के आरोपी को आजीवन कारावास, जुर्माना

जुलाई 2020 में घटित हुुई थी घटना

आजमगढ़। वर्ष 2020 में 11 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म करने व वीडियो बनाने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास तथा दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रवीश कुमार अत्री ने गुरुवार को सुनाया।
मुकदमें के अनुसार मुबारकपुर थाना क्षेत्र पूरा सोफी (हुसैन बाग) निवासी शबाब अली पुत्र इमरान अली के घर पर मजलिस का आयोजन हुआ था। इस मजलिस में पीड़िता के साथ उसकी मां की आई हुई थी। उसी दौरान पीड़िता को अकेला देखकर आरोपी शबाब अली के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया तथा उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद वह पीड़िता को वीडियो दिखाकर लगभग डेढ़ साल तक कई बार दुष्कर्म किया।  जुलाई 2020 में पीड़िता को एक दिन रोते हुए देख कर उसकी मां ने रोने का कारण पूछा। तब पीड़िता ने अपनी मां को आपबीती सुनाई । पीड़िता ने बताया कि उसके साथ आरोपी लगातार दुष्कर्म कर रहा है। विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। पीड़िता की माता की तहरीर पर 20 जुलाई 2020 को मुबारकपुर थाने में आरोपी शबाब अली के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत पांच गवाहों को कोर्ट में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को शबाब अली को आजीवन कारावास तथा दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रवीश कुमार अत्री ने गुरुवार को सुनाया।

सर्वाधिक पढ़ीं गईं