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खास खबर

सागर पैलेस में गणेश पूजन व दीप प्रज्वलन के साथ पहली शादी की शुरुआत

आधुनिक सुविधा से सुसज्जित मैरिज हॉल से क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर ठेकमा। क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण उस समय आया जब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ‘सागर पैलेस’ मैरिज हॉल में गणेश पूजन व दीप प्रज्वलन के साथ पहली शादी की शुरुआत की गई। मैरिज हॉल के संस्थापक राम प्यारे राय ने विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ कराया। क्षेत्र में पहले विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए समुचित व्यवस्था न होने के कारण लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता था। ऐसे में सागर पैलेस के शुरू होने से अब क्षेत्रवासियों को एक सुसज्जित और व्यवस्थित स्थान मिल गया है, जहां विवाह, मांगलिक कार्यक्रम और सामाजिक आयोजन आसानी से आयोजित किए जा सकेंगे। सागर पैलेस के संचालन से क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में भी एक अहम पहल हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को काम के अवसर मिलेंगे। ज्ञात हो कि 22 जुलाई 2024 को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की गई थी। निरंतर प्रयासों के बाद निर्माण कार्य पूरा हुआ और 11 फरवरी 2026 को गृह प्रवेश के साथ इसे औपचारिक रूप ...

Azamgarh: नाबालिग से दुष्कर्म कर वीडियो बनाने के आरोपी को आजीवन कारावास, जुर्माना

जुलाई 2020 में घटित हुुई थी घटना

आजमगढ़। वर्ष 2020 में 11 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म करने व वीडियो बनाने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास तथा दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रवीश कुमार अत्री ने गुरुवार को सुनाया।
मुकदमें के अनुसार मुबारकपुर थाना क्षेत्र पूरा सोफी (हुसैन बाग) निवासी शबाब अली पुत्र इमरान अली के घर पर मजलिस का आयोजन हुआ था। इस मजलिस में पीड़िता के साथ उसकी मां की आई हुई थी। उसी दौरान पीड़िता को अकेला देखकर आरोपी शबाब अली के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया तथा उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद वह पीड़िता को वीडियो दिखाकर लगभग डेढ़ साल तक कई बार दुष्कर्म किया।  जुलाई 2020 में पीड़िता को एक दिन रोते हुए देख कर उसकी मां ने रोने का कारण पूछा। तब पीड़िता ने अपनी मां को आपबीती सुनाई । पीड़िता ने बताया कि उसके साथ आरोपी लगातार दुष्कर्म कर रहा है। विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। पीड़िता की माता की तहरीर पर 20 जुलाई 2020 को मुबारकपुर थाने में आरोपी शबाब अली के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत पांच गवाहों को कोर्ट में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को शबाब अली को आजीवन कारावास तथा दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रवीश कुमार अत्री ने गुरुवार को सुनाया।

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