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खास खबर

मुंबई और गांव में जमीन को लेकर मारी गोली, घायल, गंभीर

नमाज पढ़ने के जाने के दौरान पट्टीदारों ने सरफराज को मारी गोली अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर आजमगढ़। जीयनपुर कोतवाली के धौरहरा में सोमवार को फज्र की नमाज पढ़ने जा रहे सरफराज 55 पुत्र हुसैन को जमीन विवाद में पट्टीदार ने गोली मार दी। गोली लगने से सरफराज घायल हो गया, परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश में जुटी है।  जानकारी के अनुसार धौरहरा में सोमवार की भोर में सरफराज 55 पुत्र हुसैन नमाज पढ़ने जा रहा था। इस बीच उसके पट्टीदार अनीश पुत्र सगीर ने गोली मार दी। गोली सरफराज के कूल्हे में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्वजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने सरफराज की तहरीर पर अनीश के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाल जितेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस के अनुसार, दोनों पटीदारों के बीच मुंबई और गांव में पुश्तैनी जम...

Azamgarh: नाबालिग से दुष्कर्म कर वीडियो बनाने के आरोपी को आजीवन कारावास, जुर्माना

जुलाई 2020 में घटित हुुई थी घटना

आजमगढ़। वर्ष 2020 में 11 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म करने व वीडियो बनाने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास तथा दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रवीश कुमार अत्री ने गुरुवार को सुनाया।
मुकदमें के अनुसार मुबारकपुर थाना क्षेत्र पूरा सोफी (हुसैन बाग) निवासी शबाब अली पुत्र इमरान अली के घर पर मजलिस का आयोजन हुआ था। इस मजलिस में पीड़िता के साथ उसकी मां की आई हुई थी। उसी दौरान पीड़िता को अकेला देखकर आरोपी शबाब अली के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया तथा उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद वह पीड़िता को वीडियो दिखाकर लगभग डेढ़ साल तक कई बार दुष्कर्म किया।  जुलाई 2020 में पीड़िता को एक दिन रोते हुए देख कर उसकी मां ने रोने का कारण पूछा। तब पीड़िता ने अपनी मां को आपबीती सुनाई । पीड़िता ने बताया कि उसके साथ आरोपी लगातार दुष्कर्म कर रहा है। विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। पीड़िता की माता की तहरीर पर 20 जुलाई 2020 को मुबारकपुर थाने में आरोपी शबाब अली के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत पांच गवाहों को कोर्ट में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को शबाब अली को आजीवन कारावास तथा दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रवीश कुमार अत्री ने गुरुवार को सुनाया।