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सागर पैलेस में गणेश पूजन व दीप प्रज्वलन के साथ पहली शादी की शुरुआत

आधुनिक सुविधा से सुसज्जित मैरिज हॉल से क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर ठेकमा। क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण उस समय आया जब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ‘सागर पैलेस’ मैरिज हॉल में गणेश पूजन व दीप प्रज्वलन के साथ पहली शादी की शुरुआत की गई। मैरिज हॉल के संस्थापक राम प्यारे राय ने विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ कराया। क्षेत्र में पहले विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए समुचित व्यवस्था न होने के कारण लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता था। ऐसे में सागर पैलेस के शुरू होने से अब क्षेत्रवासियों को एक सुसज्जित और व्यवस्थित स्थान मिल गया है, जहां विवाह, मांगलिक कार्यक्रम और सामाजिक आयोजन आसानी से आयोजित किए जा सकेंगे। सागर पैलेस के संचालन से क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में भी एक अहम पहल हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को काम के अवसर मिलेंगे। ज्ञात हो कि 22 जुलाई 2024 को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की गई थी। निरंतर प्रयासों के बाद निर्माण कार्य पूरा हुआ और 11 फरवरी 2026 को गृह प्रवेश के साथ इसे औपचारिक रूप ...

आयोग ने उपभोक्ताओं से बिजली सामग्री का 35 प्रतिशत तक ज्यादा रेट वसूलने पर लगाई फटकार

लखनऊ। बिजली विभाग उपभोक्ताओं से खंभा, तार व ट्रांसफार्मर के लिए तय किए गए मूल्य से करीब 35 प्रतिशत तक ज्यादा मूल्य वसूल रहा है। उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की याचिका पर विद्युत नियामक आयोग ने कास्ट डाटा बुक में निर्धारित किए गए मूल्य से ज्यादा वसूलने पर नाराजगी जताई है और निर्देश दिए हैं कि वह इसका सख्ती से पालन करें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। 

परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में उपभोक्ताओं और किसानों से मनमाने रेट बिजली कंपनियां वसूल रही हैं। 25 केवीए ट्रांसफार्मर का रेट कास्ट डाटा बुक में 56,780 रुपये है लेकिन पावर कारपोरेशन के स्टाक इश्यू रेट में 74,198 है। वहीं इसी प्रकार 63 केवीए ट्रांसफार्मर की दर 1,04,596 रुपये है लेकिन पावर कारपोरेशन के स्टाक इश्यू रेट में 1,40,801 रुपये है। इसी तरह अन्य सामग्री पर भी मनमाना रेट बिजली कंपनियों द्वारा वसूला जा रहा है। बिजली कंपनियों के कुछ जिलों में अभियंताओं द्वारा की जा रही इस गड़बड़ी पर परिषद द्वारा विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर की गई और इसे नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह ने गंभीरता से लिया। अब विद्युत नियामक आयोग के सचिव संजीव कुमार सिंह की ओर से कास्ट डाटा बुक का उल्लंघन करने पर बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों व पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक को पत्र जारी किया है। अगर नियम का पालन न किया गया तो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के उल्लंघन पर एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।

 

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