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ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा

 ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा रानी की सराय। सुगम यातायात में बाधक बन रहे ई-रिक्शा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनने लगे हैं। क्षमता से अधिक सवारी बैठा तेज रफ्तार से चल रहे हैं। आए दिन ई-रिक्शा के पलटने पर यात्रियों के घायल होने की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन पुलिस और यातायात विभाग पर इन पर कार्रवाई को लेकर उदासीन बना है।   शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में ई-रिक्शा का संचालन होता है। नियमों को धता बताते हुए अधिकांश ई-रिक्शा क्षमता से अधिक यात्रियों को ढो रहे हैं।  रानी की सराय में यातायात नियमों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। कस्बा में  एक ई-रिक्शा चालक ने सीमा से अधिक सवारियां बैठाई। जिसमें लगभग 11 सवारियां अंदर बैठी हैं।   ई-रिक्शा चालकों द्वारा नियमों की अवहेलना से सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ रहा है। ई-रिक्शा चालक क्षमता से अधिक सवारियां और सामान ले जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि चालक रिक्शा की छत पर भी यात्रियों को बैठा रहे हैं। यह कार्य न केवल कानून के विरुद्ध है, बल्कि यात्रियों की जान को भ...

आयोग ने उपभोक्ताओं से बिजली सामग्री का 35 प्रतिशत तक ज्यादा रेट वसूलने पर लगाई फटकार

लखनऊ। बिजली विभाग उपभोक्ताओं से खंभा, तार व ट्रांसफार्मर के लिए तय किए गए मूल्य से करीब 35 प्रतिशत तक ज्यादा मूल्य वसूल रहा है। उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की याचिका पर विद्युत नियामक आयोग ने कास्ट डाटा बुक में निर्धारित किए गए मूल्य से ज्यादा वसूलने पर नाराजगी जताई है और निर्देश दिए हैं कि वह इसका सख्ती से पालन करें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। 

परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में उपभोक्ताओं और किसानों से मनमाने रेट बिजली कंपनियां वसूल रही हैं। 25 केवीए ट्रांसफार्मर का रेट कास्ट डाटा बुक में 56,780 रुपये है लेकिन पावर कारपोरेशन के स्टाक इश्यू रेट में 74,198 है। वहीं इसी प्रकार 63 केवीए ट्रांसफार्मर की दर 1,04,596 रुपये है लेकिन पावर कारपोरेशन के स्टाक इश्यू रेट में 1,40,801 रुपये है। इसी तरह अन्य सामग्री पर भी मनमाना रेट बिजली कंपनियों द्वारा वसूला जा रहा है। बिजली कंपनियों के कुछ जिलों में अभियंताओं द्वारा की जा रही इस गड़बड़ी पर परिषद द्वारा विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर की गई और इसे नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह ने गंभीरता से लिया। अब विद्युत नियामक आयोग के सचिव संजीव कुमार सिंह की ओर से कास्ट डाटा बुक का उल्लंघन करने पर बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों व पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक को पत्र जारी किया है। अगर नियम का पालन न किया गया तो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के उल्लंघन पर एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।