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खेत में दौड़ता करंट बना काल, सरिता की मौत

धान की निराई करते समय विद्युत तार की चपेट में आईं महिला बरदह। थाना क्षेत्र के अहिरौली छतरपुर गांव के घाटमपुर पुरवा में रविवार को खेत में धान की फसल की निराई कर रही 52 वर्षीय महिला विद्युत करंट की चपेट में आ गई। गंभीर रूप से झुलसने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। गांव निवासी सरिता देवी (52) पत्नी अवधनारायण रविवार को दिन में घर से करीब चार मीटर दूर स्थित खेत में धान की फसल की निराई कर रही थीं। इसी दौरान खेत से होकर गुजर रहे विद्युत तार के संपर्क में आने से वह करंट की चपेट में आ गईं। हादसे में गंभीर रूप से झुलसकर वह खेत में ही गिर पड़ीं और उनकी मौत हो गई। बताया गया कि उनके जेठ शहाबुद्दीन राजभर खेत से होकर घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सरिता देवी को खेत में पड़ा देखा। उन्होंने तत्काल ग्रामीणों और परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीणों ने बरदह थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद मृतका के परिवार में मातम पसरा हुआ है।...

आयोग ने उपभोक्ताओं से बिजली सामग्री का 35 प्रतिशत तक ज्यादा रेट वसूलने पर लगाई फटकार

लखनऊ। बिजली विभाग उपभोक्ताओं से खंभा, तार व ट्रांसफार्मर के लिए तय किए गए मूल्य से करीब 35 प्रतिशत तक ज्यादा मूल्य वसूल रहा है। उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की याचिका पर विद्युत नियामक आयोग ने कास्ट डाटा बुक में निर्धारित किए गए मूल्य से ज्यादा वसूलने पर नाराजगी जताई है और निर्देश दिए हैं कि वह इसका सख्ती से पालन करें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। 

परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में उपभोक्ताओं और किसानों से मनमाने रेट बिजली कंपनियां वसूल रही हैं। 25 केवीए ट्रांसफार्मर का रेट कास्ट डाटा बुक में 56,780 रुपये है लेकिन पावर कारपोरेशन के स्टाक इश्यू रेट में 74,198 है। वहीं इसी प्रकार 63 केवीए ट्रांसफार्मर की दर 1,04,596 रुपये है लेकिन पावर कारपोरेशन के स्टाक इश्यू रेट में 1,40,801 रुपये है। इसी तरह अन्य सामग्री पर भी मनमाना रेट बिजली कंपनियों द्वारा वसूला जा रहा है। बिजली कंपनियों के कुछ जिलों में अभियंताओं द्वारा की जा रही इस गड़बड़ी पर परिषद द्वारा विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर की गई और इसे नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह ने गंभीरता से लिया। अब विद्युत नियामक आयोग के सचिव संजीव कुमार सिंह की ओर से कास्ट डाटा बुक का उल्लंघन करने पर बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों व पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक को पत्र जारी किया है। अगर नियम का पालन न किया गया तो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के उल्लंघन पर एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।

 

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