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खास खबर

सागर पैलेस में गणेश पूजन व दीप प्रज्वलन के साथ पहली शादी की शुरुआत

आधुनिक सुविधा से सुसज्जित मैरिज हॉल से क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर ठेकमा। क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण उस समय आया जब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ‘सागर पैलेस’ मैरिज हॉल में गणेश पूजन व दीप प्रज्वलन के साथ पहली शादी की शुरुआत की गई। मैरिज हॉल के संस्थापक राम प्यारे राय ने विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ कराया। क्षेत्र में पहले विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए समुचित व्यवस्था न होने के कारण लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता था। ऐसे में सागर पैलेस के शुरू होने से अब क्षेत्रवासियों को एक सुसज्जित और व्यवस्थित स्थान मिल गया है, जहां विवाह, मांगलिक कार्यक्रम और सामाजिक आयोजन आसानी से आयोजित किए जा सकेंगे। सागर पैलेस के संचालन से क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में भी एक अहम पहल हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को काम के अवसर मिलेंगे। ज्ञात हो कि 22 जुलाई 2024 को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की गई थी। निरंतर प्रयासों के बाद निर्माण कार्य पूरा हुआ और 11 फरवरी 2026 को गृह प्रवेश के साथ इसे औपचारिक रूप ...

UP Desk: युवती पर हमले के दोषी आजमगढ़ के ऑटो चालक को आजीवन कारावास

30 हजार का जुर्माना, जमा न करने पर एक साल और काटनी होगी सजा 

यूपी डेस्क। अदालत ने नोएडा के फेज-दो क्षेत्र में ऑफिस जा रही युवती पर चाकू से जानलेवा हमले के मामले में ऑटो चालक आजमगढ़ निवासी शिवनाथ (40) उर्फ बाबा को दोषी करार दिया है। शिवनाथ को आजीवन कारावास की सजा के साथ 30 हजार रुपया जुर्माना लगाया है। जुर्माना की रकम जमा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

 मामले की सुनवाई जिला न्यायालय सूरजपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणविजय प्रताप सिंह ने शिवनाथ को आईपीसी की धारा 307 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।  जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता भाग सिंह भाटी ने बताया कि नोएडा के थाना फेज 2 स्थित नया गांव में एक जनवरी 2021 की सुबह ऑफिस जा रही युवती पर ऑटो थे। हमले में पीड़िता के गले को नस कट गई थी। पुलिस ने युवती की निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। नया गांव निवासी पीड़िता के पिता की शिकायत पर थाना फेज-2 पुलिस ने मामला चालक शिवनाथ ने चाकू से सात बार किए। दर्ज कर लिया। पुलिस ने शिवनाथ को जेल भेजकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले को गंभीरता को देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई की गई थी।

पुलिस की लापरवाही से हुई घटना

पीड़िता ने बयान में बताया था कि वह दो सहेलियों के साथ ऑटो से भंगेल स्थित कन्या इंटर कॉलेज जाती थी युवतियां कई बार शिवनाथ के ऑटो से भी कॉलेज गई थीं। उसी दौरान शिवनाथ ने युवतियों से पढाई के बाद नौकरी नहीं करने और घर से बाहर नहीं निकलने की बात कही। इस पर युवतियों ने उसे धमकाया और उसके ऑटो में बैठना बंद कर दिया। इससे आरोपी नाराज हो गया। इसके बाद शिवनाथ युवतियों को आते जाते देखकर गाली गलौज करने लगा। पीड़िता ने दो बार फेज-2 पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने आरोपी को बुलाकर धमका कर छोड़ दिया। जिसके बाद उसने युवती पर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़िता का कहना है कि पुलिस समय रहते कड़ी कार्रवाई करती तो आरोपी वारदात नहीं करता। 


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