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ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा

 ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा रानी की सराय। सुगम यातायात में बाधक बन रहे ई-रिक्शा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनने लगे हैं। क्षमता से अधिक सवारी बैठा तेज रफ्तार से चल रहे हैं। आए दिन ई-रिक्शा के पलटने पर यात्रियों के घायल होने की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन पुलिस और यातायात विभाग पर इन पर कार्रवाई को लेकर उदासीन बना है।   शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में ई-रिक्शा का संचालन होता है। नियमों को धता बताते हुए अधिकांश ई-रिक्शा क्षमता से अधिक यात्रियों को ढो रहे हैं।  रानी की सराय में यातायात नियमों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। कस्बा में  एक ई-रिक्शा चालक ने सीमा से अधिक सवारियां बैठाई। जिसमें लगभग 11 सवारियां अंदर बैठी हैं।   ई-रिक्शा चालकों द्वारा नियमों की अवहेलना से सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ रहा है। ई-रिक्शा चालक क्षमता से अधिक सवारियां और सामान ले जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि चालक रिक्शा की छत पर भी यात्रियों को बैठा रहे हैं। यह कार्य न केवल कानून के विरुद्ध है, बल्कि यात्रियों की जान को भ...

UP Desk: युवती पर हमले के दोषी आजमगढ़ के ऑटो चालक को आजीवन कारावास

30 हजार का जुर्माना, जमा न करने पर एक साल और काटनी होगी सजा 

यूपी डेस्क। अदालत ने नोएडा के फेज-दो क्षेत्र में ऑफिस जा रही युवती पर चाकू से जानलेवा हमले के मामले में ऑटो चालक आजमगढ़ निवासी शिवनाथ (40) उर्फ बाबा को दोषी करार दिया है। शिवनाथ को आजीवन कारावास की सजा के साथ 30 हजार रुपया जुर्माना लगाया है। जुर्माना की रकम जमा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

 मामले की सुनवाई जिला न्यायालय सूरजपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणविजय प्रताप सिंह ने शिवनाथ को आईपीसी की धारा 307 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।  जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता भाग सिंह भाटी ने बताया कि नोएडा के थाना फेज 2 स्थित नया गांव में एक जनवरी 2021 की सुबह ऑफिस जा रही युवती पर ऑटो थे। हमले में पीड़िता के गले को नस कट गई थी। पुलिस ने युवती की निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। नया गांव निवासी पीड़िता के पिता की शिकायत पर थाना फेज-2 पुलिस ने मामला चालक शिवनाथ ने चाकू से सात बार किए। दर्ज कर लिया। पुलिस ने शिवनाथ को जेल भेजकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले को गंभीरता को देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई की गई थी।

पुलिस की लापरवाही से हुई घटना

पीड़िता ने बयान में बताया था कि वह दो सहेलियों के साथ ऑटो से भंगेल स्थित कन्या इंटर कॉलेज जाती थी युवतियां कई बार शिवनाथ के ऑटो से भी कॉलेज गई थीं। उसी दौरान शिवनाथ ने युवतियों से पढाई के बाद नौकरी नहीं करने और घर से बाहर नहीं निकलने की बात कही। इस पर युवतियों ने उसे धमकाया और उसके ऑटो में बैठना बंद कर दिया। इससे आरोपी नाराज हो गया। इसके बाद शिवनाथ युवतियों को आते जाते देखकर गाली गलौज करने लगा। पीड़िता ने दो बार फेज-2 पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने आरोपी को बुलाकर धमका कर छोड़ दिया। जिसके बाद उसने युवती पर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़िता का कहना है कि पुलिस समय रहते कड़ी कार्रवाई करती तो आरोपी वारदात नहीं करता।