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ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा

 ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा रानी की सराय। सुगम यातायात में बाधक बन रहे ई-रिक्शा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनने लगे हैं। क्षमता से अधिक सवारी बैठा तेज रफ्तार से चल रहे हैं। आए दिन ई-रिक्शा के पलटने पर यात्रियों के घायल होने की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन पुलिस और यातायात विभाग पर इन पर कार्रवाई को लेकर उदासीन बना है।   शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में ई-रिक्शा का संचालन होता है। नियमों को धता बताते हुए अधिकांश ई-रिक्शा क्षमता से अधिक यात्रियों को ढो रहे हैं।  रानी की सराय में यातायात नियमों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। कस्बा में  एक ई-रिक्शा चालक ने सीमा से अधिक सवारियां बैठाई। जिसमें लगभग 11 सवारियां अंदर बैठी हैं।   ई-रिक्शा चालकों द्वारा नियमों की अवहेलना से सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ रहा है। ई-रिक्शा चालक क्षमता से अधिक सवारियां और सामान ले जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि चालक रिक्शा की छत पर भी यात्रियों को बैठा रहे हैं। यह कार्य न केवल कानून के विरुद्ध है, बल्कि यात्रियों की जान को भ...

Jaunpur: पूर्व सांसद उमाकांत यादव को सजा तय

जज ने गिल्टी होल्ड रखा फैसला

 27 साल पहले सरेआम गोलियों से भूना था

जौनपुर। मछलीशहर लोकसभा के पूर्व सांसद उमाकांत यादव को 27 साल पुराने मामले में जौनपुर न्यायालय ने सजा तय की है। कोर्ट ने इस मामले में सात लोगों को आरोपी मानते हुए गिल्टी होल्ड की है। कोर्ट में आठ अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। दरसअल, चार फरवरी 1995 को जौनपुर के शाहगंज जीआरपी लॉकअप में बंद राजकुमार यादव को छुड़ाने के दौरान सिपाही अजय सिंह की मौत हो गई थी। वहीं लल्लन सिंह और एक अन्य व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गए थे। जौनपुर की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट नम्बर तीन ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये फैसला सुनाया है।

  शाहगंज जीआरपी में तैनात सिपाही रघुनाथ सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि 4 फरवरी 1995 को दोपहर लगभग 2 बजे रायफल, पिस्टल और रिवॉल्वर से लैस होकर आरोपी उमाकान्त यादव अपने सहयोगियों के साथ आ धमका। उमाकान्त ने लॉकअप में बंद राजकुमार यादव को जबरन छुड़ाने का प्रयास किया। इस दौरान आरोपी अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। फायरिंग के कारण आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गयी। गोलीबारी में सिपाही अजय सिंह की मौत हो गयी। इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की। चार्जशीट में उमाकांत यादव, राजकुमार यादव, धर्मराज यादव, महेंद्र, सूबेदार और बच्चूलाल समेत सात लोगों को आरोपी बनाए गया। इस मामले में पत्रावली एमपी एमएलए कोर्ट में हस्तांतरित की गई थी। बाद में इसको हाईकोर्ट के निर्देश पर दीवानी न्यायालय जौनपुर में स्थानांतरित किया गया। सीबीसीआईडी द्वारा मुकदमे की मॉनिटरिंग की जा रही थी।

8 अगस्त को सुनाई जाएगी सजा

इस मामले में जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल ने बताया कि उमाकान्त समेत सभी अन्य लोगों पर आरोप तय हो गया है। दीवानी न्यायालय की कोर्ट नम्बर 3 ने इस मामले पर गिल्टी होल्ड रख लिया है। इस मामले में 8 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यतः धारा 302 के अंतर्गत आरोप को संज्ञान में रखते हुए आरोप तय किया गया है