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सागर पैलेस में गणेश पूजन व दीप प्रज्वलन के साथ पहली शादी की शुरुआत

आधुनिक सुविधा से सुसज्जित मैरिज हॉल से क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर ठेकमा। क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण उस समय आया जब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ‘सागर पैलेस’ मैरिज हॉल में गणेश पूजन व दीप प्रज्वलन के साथ पहली शादी की शुरुआत की गई। मैरिज हॉल के संस्थापक राम प्यारे राय ने विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ कराया। क्षेत्र में पहले विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए समुचित व्यवस्था न होने के कारण लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता था। ऐसे में सागर पैलेस के शुरू होने से अब क्षेत्रवासियों को एक सुसज्जित और व्यवस्थित स्थान मिल गया है, जहां विवाह, मांगलिक कार्यक्रम और सामाजिक आयोजन आसानी से आयोजित किए जा सकेंगे। सागर पैलेस के संचालन से क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में भी एक अहम पहल हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को काम के अवसर मिलेंगे। ज्ञात हो कि 22 जुलाई 2024 को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की गई थी। निरंतर प्रयासों के बाद निर्माण कार्य पूरा हुआ और 11 फरवरी 2026 को गृह प्रवेश के साथ इसे औपचारिक रूप ...

Jaunpur: पूर्व सांसद उमाकांत यादव को सजा तय

जज ने गिल्टी होल्ड रखा फैसला

 27 साल पहले सरेआम गोलियों से भूना था

जौनपुर। मछलीशहर लोकसभा के पूर्व सांसद उमाकांत यादव को 27 साल पुराने मामले में जौनपुर न्यायालय ने सजा तय की है। कोर्ट ने इस मामले में सात लोगों को आरोपी मानते हुए गिल्टी होल्ड की है। कोर्ट में आठ अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। दरसअल, चार फरवरी 1995 को जौनपुर के शाहगंज जीआरपी लॉकअप में बंद राजकुमार यादव को छुड़ाने के दौरान सिपाही अजय सिंह की मौत हो गई थी। वहीं लल्लन सिंह और एक अन्य व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गए थे। जौनपुर की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट नम्बर तीन ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये फैसला सुनाया है।

  शाहगंज जीआरपी में तैनात सिपाही रघुनाथ सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि 4 फरवरी 1995 को दोपहर लगभग 2 बजे रायफल, पिस्टल और रिवॉल्वर से लैस होकर आरोपी उमाकान्त यादव अपने सहयोगियों के साथ आ धमका। उमाकान्त ने लॉकअप में बंद राजकुमार यादव को जबरन छुड़ाने का प्रयास किया। इस दौरान आरोपी अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। फायरिंग के कारण आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गयी। गोलीबारी में सिपाही अजय सिंह की मौत हो गयी। इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की। चार्जशीट में उमाकांत यादव, राजकुमार यादव, धर्मराज यादव, महेंद्र, सूबेदार और बच्चूलाल समेत सात लोगों को आरोपी बनाए गया। इस मामले में पत्रावली एमपी एमएलए कोर्ट में हस्तांतरित की गई थी। बाद में इसको हाईकोर्ट के निर्देश पर दीवानी न्यायालय जौनपुर में स्थानांतरित किया गया। सीबीसीआईडी द्वारा मुकदमे की मॉनिटरिंग की जा रही थी।

8 अगस्त को सुनाई जाएगी सजा

इस मामले में जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल ने बताया कि उमाकान्त समेत सभी अन्य लोगों पर आरोप तय हो गया है। दीवानी न्यायालय की कोर्ट नम्बर 3 ने इस मामले पर गिल्टी होल्ड रख लिया है। इस मामले में 8 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यतः धारा 302 के अंतर्गत आरोप को संज्ञान में रखते हुए आरोप तय किया गया है


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