सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

खास खबर

ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा

 ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा रानी की सराय। सुगम यातायात में बाधक बन रहे ई-रिक्शा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनने लगे हैं। क्षमता से अधिक सवारी बैठा तेज रफ्तार से चल रहे हैं। आए दिन ई-रिक्शा के पलटने पर यात्रियों के घायल होने की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन पुलिस और यातायात विभाग पर इन पर कार्रवाई को लेकर उदासीन बना है।   शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में ई-रिक्शा का संचालन होता है। नियमों को धता बताते हुए अधिकांश ई-रिक्शा क्षमता से अधिक यात्रियों को ढो रहे हैं।  रानी की सराय में यातायात नियमों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। कस्बा में  एक ई-रिक्शा चालक ने सीमा से अधिक सवारियां बैठाई। जिसमें लगभग 11 सवारियां अंदर बैठी हैं।   ई-रिक्शा चालकों द्वारा नियमों की अवहेलना से सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ रहा है। ई-रिक्शा चालक क्षमता से अधिक सवारियां और सामान ले जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि चालक रिक्शा की छत पर भी यात्रियों को बैठा रहे हैं। यह कार्य न केवल कानून के विरुद्ध है, बल्कि यात्रियों की जान को भ...

Azamgarh: साढ़े चार लाख गबन के आरोप में पूर्व प्रधान गिरफ्तार

नौ जून को दर्ज हुआ था मुकदमा, पुलिस को थी तलाश

आजमगढ़। साढ़े चार लाख रूपये गबन के मामले में फरार चल रहे पूर्व प्रधान को मेंहनगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सीडीओ की रिपोर्ट के आधार गबन का मामला दर्ज कर लिया है।

 आरोपी पूर्व प्रधान के विरूद्ध जनार्दन सिंह ने लिखित शिकायत की थी की सरकारी पंचायत भवन बनवाने में चार लाख 64 हजार 431 रूपए का गबन किया था। इस मामले में पुलिस ने धारा 309 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में रामअवध यादव पुत्र सकलदीप यादव पूर्व प्रधान, सूरज कुमार पुत्र श्रीपत राय पूर्व सचिव और जयराम सिंह चौहान अवर अभियंता के विरूद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। इस बारे में मेंहनगर के इंस्पेक्टर बसंत यादव ने बताया कि फरार पूर्व प्रधान राम अवध यादव की लगातार पुलिस तलाश कर रही थी। आरोपी पूर्व प्रधान दो माह से लगातार गबन के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस को सूचना मिली की आरोपी अपने गांव आया है। इस सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर न्यायालय पेश कर रही है, जहां से आरोपी को जेल भेजा जाएगा।