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खास खबर

सागर पैलेस में गणेश पूजन व दीप प्रज्वलन के साथ पहली शादी की शुरुआत

आधुनिक सुविधा से सुसज्जित मैरिज हॉल से क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर ठेकमा। क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण उस समय आया जब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ‘सागर पैलेस’ मैरिज हॉल में गणेश पूजन व दीप प्रज्वलन के साथ पहली शादी की शुरुआत की गई। मैरिज हॉल के संस्थापक राम प्यारे राय ने विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ कराया। क्षेत्र में पहले विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए समुचित व्यवस्था न होने के कारण लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता था। ऐसे में सागर पैलेस के शुरू होने से अब क्षेत्रवासियों को एक सुसज्जित और व्यवस्थित स्थान मिल गया है, जहां विवाह, मांगलिक कार्यक्रम और सामाजिक आयोजन आसानी से आयोजित किए जा सकेंगे। सागर पैलेस के संचालन से क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में भी एक अहम पहल हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को काम के अवसर मिलेंगे। ज्ञात हो कि 22 जुलाई 2024 को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की गई थी। निरंतर प्रयासों के बाद निर्माण कार्य पूरा हुआ और 11 फरवरी 2026 को गृह प्रवेश के साथ इसे औपचारिक रूप ...

Azamgarh: साढ़े चार लाख गबन के आरोप में पूर्व प्रधान गिरफ्तार

नौ जून को दर्ज हुआ था मुकदमा, पुलिस को थी तलाश

आजमगढ़। साढ़े चार लाख रूपये गबन के मामले में फरार चल रहे पूर्व प्रधान को मेंहनगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सीडीओ की रिपोर्ट के आधार गबन का मामला दर्ज कर लिया है।

 आरोपी पूर्व प्रधान के विरूद्ध जनार्दन सिंह ने लिखित शिकायत की थी की सरकारी पंचायत भवन बनवाने में चार लाख 64 हजार 431 रूपए का गबन किया था। इस मामले में पुलिस ने धारा 309 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में रामअवध यादव पुत्र सकलदीप यादव पूर्व प्रधान, सूरज कुमार पुत्र श्रीपत राय पूर्व सचिव और जयराम सिंह चौहान अवर अभियंता के विरूद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। इस बारे में मेंहनगर के इंस्पेक्टर बसंत यादव ने बताया कि फरार पूर्व प्रधान राम अवध यादव की लगातार पुलिस तलाश कर रही थी। आरोपी पूर्व प्रधान दो माह से लगातार गबन के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस को सूचना मिली की आरोपी अपने गांव आया है। इस सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर न्यायालय पेश कर रही है, जहां से आरोपी को जेल भेजा जाएगा।

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