खास खबर
Azamgarh: दो अभियुक्तों को चार- चार वर्ष की कैद
आठ-आठ हजार का लगा जुर्माना
आजमगढ़। फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन देवेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को दो आरोपियों को दोषी पाते हुए चार वर्ष की कैद के साथ दोनों को आठ- आठ हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने से प्राप्त आधी धनराशि बतौर मुआवजा वादी मुकदमा को दिया जाएगा।
जहानागंज थाना क्षेत्र के कड़ासर गांव में 17 मार्च 1995 की शाम लगभग 7 बजे वादी का पड़ोसी संतू पुत्र विश्राम व मोहन पुत्र प्रभु शराब के नशे में इस मुकदमें के वादी महाबीर के दरवाजे पर चढ़ आए और वादी के लड़के चंद्रभान को लाठी- डंडेे से मारकर घायल कर दिया। वादी का भाई रघुवीर जब झगड़ा शांत कराने पहुंचा तो आरोपियों ने उसे भी मारापीटा। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी महेंद्र गुप्ता ने मुकदमें के वादी महावीर चंद्रभान व रघुबीर, एसपी सिंह, विवेकानंद द्विवेदी, रामलखन यादव को बतौर साक्षी अदालत में पेश किया और तर्को को रखा। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्को को सुनने के बाद आरोपी मोहन व संतू को दोषी पाया और उक्त सजा का निर्धारण किया। संवाद
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