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ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा

 ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा रानी की सराय। सुगम यातायात में बाधक बन रहे ई-रिक्शा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनने लगे हैं। क्षमता से अधिक सवारी बैठा तेज रफ्तार से चल रहे हैं। आए दिन ई-रिक्शा के पलटने पर यात्रियों के घायल होने की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन पुलिस और यातायात विभाग पर इन पर कार्रवाई को लेकर उदासीन बना है।   शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में ई-रिक्शा का संचालन होता है। नियमों को धता बताते हुए अधिकांश ई-रिक्शा क्षमता से अधिक यात्रियों को ढो रहे हैं।  रानी की सराय में यातायात नियमों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। कस्बा में  एक ई-रिक्शा चालक ने सीमा से अधिक सवारियां बैठाई। जिसमें लगभग 11 सवारियां अंदर बैठी हैं।   ई-रिक्शा चालकों द्वारा नियमों की अवहेलना से सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ रहा है। ई-रिक्शा चालक क्षमता से अधिक सवारियां और सामान ले जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि चालक रिक्शा की छत पर भी यात्रियों को बैठा रहे हैं। यह कार्य न केवल कानून के विरुद्ध है, बल्कि यात्रियों की जान को भ...

Azamgarh: 28 साल पुराने मामले में पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव कोर्ट में हुए पेश

न्यायालय ने अगली कार्यवाही की अगली तिथि 10 अगस्त की नियत

आजमगढ़। वकील के साथ मारपीट के 28 साल पुराने मुकदमें में सपा विधायक और पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव गुरूवार को कोर्ट में पेश हुए। एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट में बयान मुल्जिम दर्ज कराया।
 अभियोजन कहानी के अनुसार 13 सितंबर 1994 की सुबह दीवानी कचहरी के अधिवक्ता अनिल गौड़ जब कचहरी जा रहे थे ।तब पंचदेव चौराहे पर एक जुलूस गुजर रहा था।उस जुलूस में शामिल विधायक राम दर्शन यादव राजबली यादव, दुर्गा प्रसाद यादव तथा जनार्दन विद्यार्थी ने अधिवक्ता के साथ मारपीट की और गाली गलौज दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। इस फाइनल रिपोर्ट के विरोध में वादी अनिल गौड़ एडवोकेट ने न्यायालय में एतराज दाखिल किया।जिस सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने चारो आरोपियों को कोर्ट में तलब किया। इस मामले में सभी आरोपियों की जमानत हो चुकी है। सपा विधायक दुर्गा यादव ने एमपी एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि मुकदमे में एक आरोपी राज बली यादव की मृत्यु हो चुकी है अन्य आरोपी कोर्ट नहीं आ रहे हैं। इसलिए उनकी पत्रावली अलग कर कार्यवाहीआगे बढ़ाई जाए।एम पी एम एल ए कोर्ट के मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सिंह ने 28 जुलाई को पत्रावली अलग करके बयान मुल्जिम के लिए गुरुवार की तिथि नियत कर दी थी। सपा विधायक दुर्गा प्रसाद यादव गुरुवार को न्यायालय में उपस्थित हुए और अपना बयान दर्ज कराया।न्यायालय ने अगली कार्यवाही के लिए अगली तिथि 10 अगस्त नियत कर दी है।