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खास खबर

सागर पैलेस में गणेश पूजन व दीप प्रज्वलन के साथ पहली शादी की शुरुआत

आधुनिक सुविधा से सुसज्जित मैरिज हॉल से क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर ठेकमा। क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण उस समय आया जब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ‘सागर पैलेस’ मैरिज हॉल में गणेश पूजन व दीप प्रज्वलन के साथ पहली शादी की शुरुआत की गई। मैरिज हॉल के संस्थापक राम प्यारे राय ने विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ कराया। क्षेत्र में पहले विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए समुचित व्यवस्था न होने के कारण लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता था। ऐसे में सागर पैलेस के शुरू होने से अब क्षेत्रवासियों को एक सुसज्जित और व्यवस्थित स्थान मिल गया है, जहां विवाह, मांगलिक कार्यक्रम और सामाजिक आयोजन आसानी से आयोजित किए जा सकेंगे। सागर पैलेस के संचालन से क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में भी एक अहम पहल हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को काम के अवसर मिलेंगे। ज्ञात हो कि 22 जुलाई 2024 को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की गई थी। निरंतर प्रयासों के बाद निर्माण कार्य पूरा हुआ और 11 फरवरी 2026 को गृह प्रवेश के साथ इसे औपचारिक रूप ...

Ambedkarnagar: धर्म बदल की शादी, मां की तहरीर पर लवजेहाद का केस दर्ज

नाबालिग लड़की से फर्जी निकाह करने का आरोप

अंबेडकरनगर। जिले में बेवाना थाने में लवजेहाद के मामले में लड़की से धर्म बदलकर शादी करने का मुकदमा एक मां ने दर्ज कराया है। आरोपी लड़का बेवाना थाना क्षेत्र के रसूलपुर दियरा का रहने वाला है और एक विशेष वर्ग का है। जबकि लड़की गुजरात प्रांत की बहुसंख्यक समाज की रहने वाली है। मामले में आरोप है कि जब लड़की की निकाह की बात कही जा रही है, वह उस समय नाबालिग थी। 

पीड़िता की मां ने बताया कि रसूलपुर दियरा निवासी खान मोहम्मद फैसल बीते तीन जून को उसकी बेटी को भगा कर यहां लेकर चला आया, उसके बाद एक फर्जी निकाह नामा बनवा लिया और बेटी से शादी का दावा किया। बताया जाता है कि ये शादी मुस्लिम रीति रिवाज से हुई है। जबकि उत्तर प्रदेश में विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 लागू है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पूर्व जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष घोषणा करनी होती है, जो इस मामले में नही किया गया है। आरोप है कि आरोपी द्वारा तथ्य को छुपा कर हाईकोर्ट में एक वाद भी दायर किया गया है, जिसमें उसने दो साल से रहने की बात कही है, जबकि लड़की के घरवालों का आरोप है कि जिस समय शादी करने की बात लड़के द्वारा कही जा रही है, वह उस समय नाबालिग थी। वहीं मामले में एसपी अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि मामले सात जुलाई को बेवाना थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही लड़की का 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया जाएगा। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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