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खास खबर

मुंबई और गांव में जमीन को लेकर मारी गोली, घायल, गंभीर

नमाज पढ़ने के जाने के दौरान पट्टीदारों ने सरफराज को मारी गोली अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर आजमगढ़। जीयनपुर कोतवाली के धौरहरा में सोमवार को फज्र की नमाज पढ़ने जा रहे सरफराज 55 पुत्र हुसैन को जमीन विवाद में पट्टीदार ने गोली मार दी। गोली लगने से सरफराज घायल हो गया, परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश में जुटी है।  जानकारी के अनुसार धौरहरा में सोमवार की भोर में सरफराज 55 पुत्र हुसैन नमाज पढ़ने जा रहा था। इस बीच उसके पट्टीदार अनीश पुत्र सगीर ने गोली मार दी। गोली सरफराज के कूल्हे में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्वजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने सरफराज की तहरीर पर अनीश के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाल जितेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस के अनुसार, दोनों पटीदारों के बीच मुंबई और गांव में पुश्तैनी जम...

Ambedkarnagar: धर्म बदल की शादी, मां की तहरीर पर लवजेहाद का केस दर्ज

नाबालिग लड़की से फर्जी निकाह करने का आरोप

अंबेडकरनगर। जिले में बेवाना थाने में लवजेहाद के मामले में लड़की से धर्म बदलकर शादी करने का मुकदमा एक मां ने दर्ज कराया है। आरोपी लड़का बेवाना थाना क्षेत्र के रसूलपुर दियरा का रहने वाला है और एक विशेष वर्ग का है। जबकि लड़की गुजरात प्रांत की बहुसंख्यक समाज की रहने वाली है। मामले में आरोप है कि जब लड़की की निकाह की बात कही जा रही है, वह उस समय नाबालिग थी। 

पीड़िता की मां ने बताया कि रसूलपुर दियरा निवासी खान मोहम्मद फैसल बीते तीन जून को उसकी बेटी को भगा कर यहां लेकर चला आया, उसके बाद एक फर्जी निकाह नामा बनवा लिया और बेटी से शादी का दावा किया। बताया जाता है कि ये शादी मुस्लिम रीति रिवाज से हुई है। जबकि उत्तर प्रदेश में विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 लागू है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पूर्व जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष घोषणा करनी होती है, जो इस मामले में नही किया गया है। आरोप है कि आरोपी द्वारा तथ्य को छुपा कर हाईकोर्ट में एक वाद भी दायर किया गया है, जिसमें उसने दो साल से रहने की बात कही है, जबकि लड़की के घरवालों का आरोप है कि जिस समय शादी करने की बात लड़के द्वारा कही जा रही है, वह उस समय नाबालिग थी। वहीं मामले में एसपी अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि मामले सात जुलाई को बेवाना थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही लड़की का 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया जाएगा। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।