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ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा

 ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा रानी की सराय। सुगम यातायात में बाधक बन रहे ई-रिक्शा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनने लगे हैं। क्षमता से अधिक सवारी बैठा तेज रफ्तार से चल रहे हैं। आए दिन ई-रिक्शा के पलटने पर यात्रियों के घायल होने की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन पुलिस और यातायात विभाग पर इन पर कार्रवाई को लेकर उदासीन बना है।   शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में ई-रिक्शा का संचालन होता है। नियमों को धता बताते हुए अधिकांश ई-रिक्शा क्षमता से अधिक यात्रियों को ढो रहे हैं।  रानी की सराय में यातायात नियमों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। कस्बा में  एक ई-रिक्शा चालक ने सीमा से अधिक सवारियां बैठाई। जिसमें लगभग 11 सवारियां अंदर बैठी हैं।   ई-रिक्शा चालकों द्वारा नियमों की अवहेलना से सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ रहा है। ई-रिक्शा चालक क्षमता से अधिक सवारियां और सामान ले जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि चालक रिक्शा की छत पर भी यात्रियों को बैठा रहे हैं। यह कार्य न केवल कानून के विरुद्ध है, बल्कि यात्रियों की जान को भ...

Ambedkarnagar: धर्म बदल की शादी, मां की तहरीर पर लवजेहाद का केस दर्ज

नाबालिग लड़की से फर्जी निकाह करने का आरोप

अंबेडकरनगर। जिले में बेवाना थाने में लवजेहाद के मामले में लड़की से धर्म बदलकर शादी करने का मुकदमा एक मां ने दर्ज कराया है। आरोपी लड़का बेवाना थाना क्षेत्र के रसूलपुर दियरा का रहने वाला है और एक विशेष वर्ग का है। जबकि लड़की गुजरात प्रांत की बहुसंख्यक समाज की रहने वाली है। मामले में आरोप है कि जब लड़की की निकाह की बात कही जा रही है, वह उस समय नाबालिग थी। 

पीड़िता की मां ने बताया कि रसूलपुर दियरा निवासी खान मोहम्मद फैसल बीते तीन जून को उसकी बेटी को भगा कर यहां लेकर चला आया, उसके बाद एक फर्जी निकाह नामा बनवा लिया और बेटी से शादी का दावा किया। बताया जाता है कि ये शादी मुस्लिम रीति रिवाज से हुई है। जबकि उत्तर प्रदेश में विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 लागू है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पूर्व जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष घोषणा करनी होती है, जो इस मामले में नही किया गया है। आरोप है कि आरोपी द्वारा तथ्य को छुपा कर हाईकोर्ट में एक वाद भी दायर किया गया है, जिसमें उसने दो साल से रहने की बात कही है, जबकि लड़की के घरवालों का आरोप है कि जिस समय शादी करने की बात लड़के द्वारा कही जा रही है, वह उस समय नाबालिग थी। वहीं मामले में एसपी अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि मामले सात जुलाई को बेवाना थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही लड़की का 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया जाएगा। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।