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हाईवे पर मौत का जाल, जिम्मेदार बेखबर

 कहीं ट्रकों की अवैध पार्किंग तो कहीं सड़क पर गहरे गड्ढे, राहगीरों की जान जोखिम में हाइवे पर ट्रकों की पार्किंग और गड्ढे बढ़ा रहे हादसे का खतरा ट्रकों की अवैध पार्किंग और गड्ढों से हाइवे पर हादसों का खतरा एक लेन पर भारी वाहनों का कब्जा, रानी की सराय से कोटिला तक सड़क बदहाल आजमगढ़। जिले के नेशनल और स्टेट हाईवे पर सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर भारी वाहनों की पार्किंग हादसों को न्योता दे रही है। हाईवे की पटरियों से लेकर एक लेन तक ट्रक और अन्य वाहन खड़े होने से राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही है। रात के समय सड़क किनारे खड़े बड़े वाहनों के कारण बाइक, स्कूटी और चार पहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक खतरा रहता है। हादसा होने के बाद ही जिम्मेदार अधिकारियों की सक्रियता बढ़ती है, जबकि नियमित कार्रवाई के नाम पर कुछ वाहनों का चालान कर खानापूर्ति किए जाने का आरोप है। जिले से आजमगढ़-वाराणसी, आजमगढ़-अयोध्या, आजमगढ़-गोरखपुर, आजमगढ़-बलिया, आजमगढ़ वाया शाहगंज-लखनऊ और आजमगढ़-प्रयागराज मार्ग गुजरते हैं। आजमगढ़-वाराणसी, आजमगढ़-प्रयागराज और आजमगढ़-गोरखपुर मार्ग पर मोरंग, बालू, गिट्टी और बोल्डर लदे ...

UP Desk : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 14 वर्ष की सजा

55 हजार का जुर्माना, 2019 में दर्ज हुआ था मुकदमा

यूपी डेस्क (पूसं)। भदोही में अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने योगेश यादव को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी ठहराए गए योगेश यादव 14 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 55 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। 2019 में भदोही थाना में नाबालिग के परिजन मुकदमा दर्ज कराया था। भदोही थाना में 17जनवरी 2019 को नाबालिग लड़की के परिजन ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया गया था कि नाबालिग को बहला-फुसलाकर कमरे में ले जाकर अभियुक्त ने दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने धारा 376, 506 और पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया था।  स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और विशेष लोक अभियोजन डॉ. अश्विनी कुमार मिश्रा की पैरवी पर शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियुक्त योगेश यादव को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अपराध का दोषी करार दिया और 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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