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सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर एकता यात्रा निकाली गई

हा​थों में तिरंगा लेकर आमजन हुए शामिल लगाए भारत माता की जय के नारे आजमगढ़। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत सदर विधानसभा क्षेत्र में एकता यात्रा निकाली गई। प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू के नेतृत्व में यह पदयात्रा एसकेपी इंटर कॉलेज से प्रारंभ होकर पहाड़पुर, तकिया, चौक, अग्रसेन चौराहा, कलेक्ट्रेट चौराहा होते हुए अम्बेडकर पार्क पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, छात्र और आमजन हाथों में तिरंगा लिए शामिल हुए। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर लोगों द्वारा पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह तथा मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री संजय राय उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि संजय राय ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर को पूर्ण हुई है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने कांग्रेस के सदस्य के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। आजादी के बाद देश 562 रियासतों में...

UP Desk : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 14 वर्ष की सजा

55 हजार का जुर्माना, 2019 में दर्ज हुआ था मुकदमा

यूपी डेस्क (पूसं)। भदोही में अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने योगेश यादव को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी ठहराए गए योगेश यादव 14 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 55 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। 2019 में भदोही थाना में नाबालिग के परिजन मुकदमा दर्ज कराया था। भदोही थाना में 17जनवरी 2019 को नाबालिग लड़की के परिजन ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया गया था कि नाबालिग को बहला-फुसलाकर कमरे में ले जाकर अभियुक्त ने दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने धारा 376, 506 और पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया था।  स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और विशेष लोक अभियोजन डॉ. अश्विनी कुमार मिश्रा की पैरवी पर शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियुक्त योगेश यादव को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अपराध का दोषी करार दिया और 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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