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खास खबर

बारिश बनी जानलेवा: लालगंज में दीवार ढहने से एक की मौत

अहरौला में बारजा गिरा चार घायल, पवई में कच्चे मकान की दीवार गिरी आजमगढ़। जिले में लगातार हो रही बारिश अब जानलेवा साबित होने लगी है। बृहस्पतिवार को अहरौला, लालगंज और पवई में बारिश के कारण तीन अलग-अलग हादसे हुए। इनमें लालगंज में कच्ची दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अहरौला में मकान का बारजा गिरने से चार लोग घायल हो गए। पवई में कच्चे मकान की दीवार ढहने से बड़ा हादसा टल गया। अहरौला थाना क्षेत्र के पारा फुलवरिया बाजार में इकबाल पुत्र माजिज के दो मंजिला मकान का बारजा अचानक गिर पड़ा। नीचे संचालित जनरल स्टोर पर उस समय ग्राहक मौजूद थे। हादसे में एक ग्राहक और उसकी माता को हल्की चोटें आईं, जबकि इकबाल के साडू अकबर की पुत्रियां रेशमा समेत दो बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। स्थानीय लोगों ने मलबे में दबे घायलों को बाहर निकालकर निजी अस्पतालों में भर्ती कराया। बारजा गिरने से जनरल स्टोर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और दुकानदार को लगभग 50 हजार रुपये से अधिक के नुकसान का अनुमान है। उधर, लालगंज थाना क्षेत्र के बेरवा विशंभरपुर गांव में लगातार बारिश के कारण कच्ची दीवार भरभराकर गिर गई...

Azamgarh: जेल में ही रहेंगे बाहुबली, हत्या प्रयास में सेशन कोर्ट में एक अगस्त को होगी जमानत पर सुनवाई, दो में मिली जमानत



 


आजमगढ। समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव को फिलहाल अभी जेल में ही रहना होगा। गुरुवार को रमाकांत यादव एससी/एसटी के मामले में कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान आचार संहिता उल्लघंन व थाने के घेराव के दो मामले में उनके द्वारा लगाई गयी जमानत अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया जबकि हत्या के प्रयास के मामले में सेशन कोर्ट ने सुनवाई की तिथि एक अगस्त 2022 निर्धारित की है। रमाकांत यादव के खिलाफ वर्तमान में कुल सात मामले विचाराधीन हैं।

बता दें कि वर्ष 1998 के चुनाव में सपा के टिकट पर रमाकांत यादव चुनाव मैदान में उतरे थे। उस समय बसपा ने अकबर अहमद डंपी को मैदान में उतारा था। चुनाव के दौरान दोनों के बीच कई बार विवाद हुआ था। 17 दिसबंर 1998 को रमाकांत यादव और पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी का काफिला आमने सामने हो गया था। इस मामले में रमाकांत यादव, उनके भाई उमाकांत यादव अकबर अहमद डंपी, झिनकू सिंह सहित 79 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में सभी 79 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगी है। वहीं 3 फरवरी वर्ष 2017 को चुनाव के दौरान रमाकांत यादव के समर्थक के वाहन से 2,12,000 रुपये बरामद हुए थे। इसे लेकर रमाकांत यादव उनके भांजे रंगेश यादव समेत सैकड़ों लोगों ने फूलपुर कोतवाली के अंबारी चौक पर सड़क जाम किया था। इस मामले में पुलिस ने पांच के खिलाफ चार्जशीट दखिल किया था। दोनों मामलों में कोर्ट द्वारा गैरजमानती वारंट जारी किया गया था। रमाकांत यादव सोमवार को कोर्ट में पेश हुए थे जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद रमाकांत ने सेशन कोर्ट में अपील की है, जिसपर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 01 अगस्त 2022 तिथि निर्धारित की है। इसके अलावा कोर्ट में रमाकांत यादव के खिलाफ एससी/एससी एक्ट सहित कुल सात मामले विचाराधीन हैं। रमाकांत यादव एससी/एसटी के मामले में गुरुवार को कोर्ट में पेश हुए। इस मामले को भी सेशन में कमिट कर दिया गया है। वहीं रमाकांत यादव के अधिवक्ता द्वारा आचार संहिता उल्लघंन व सड़क जाम के दो मामलों मेें उनकी अर्जी दाखिल की गयी थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। जब तक हत्या के प्रयास के मामले में रमाकांत को जमानत नहीं मिलती है उन्हें जेल में ही रहना होगा।

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