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खास खबर

सागर पैलेस में गणेश पूजन व दीप प्रज्वलन के साथ पहली शादी की शुरुआत

आधुनिक सुविधा से सुसज्जित मैरिज हॉल से क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर ठेकमा। क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण उस समय आया जब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ‘सागर पैलेस’ मैरिज हॉल में गणेश पूजन व दीप प्रज्वलन के साथ पहली शादी की शुरुआत की गई। मैरिज हॉल के संस्थापक राम प्यारे राय ने विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ कराया। क्षेत्र में पहले विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए समुचित व्यवस्था न होने के कारण लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता था। ऐसे में सागर पैलेस के शुरू होने से अब क्षेत्रवासियों को एक सुसज्जित और व्यवस्थित स्थान मिल गया है, जहां विवाह, मांगलिक कार्यक्रम और सामाजिक आयोजन आसानी से आयोजित किए जा सकेंगे। सागर पैलेस के संचालन से क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में भी एक अहम पहल हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को काम के अवसर मिलेंगे। ज्ञात हो कि 22 जुलाई 2024 को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की गई थी। निरंतर प्रयासों के बाद निर्माण कार्य पूरा हुआ और 11 फरवरी 2026 को गृह प्रवेश के साथ इसे औपचारिक रूप ...

Azamgarh: जेल में ही रहेंगे बाहुबली, हत्या प्रयास में सेशन कोर्ट में एक अगस्त को होगी जमानत पर सुनवाई, दो में मिली जमानत



 


आजमगढ। समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव को फिलहाल अभी जेल में ही रहना होगा। गुरुवार को रमाकांत यादव एससी/एसटी के मामले में कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान आचार संहिता उल्लघंन व थाने के घेराव के दो मामले में उनके द्वारा लगाई गयी जमानत अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया जबकि हत्या के प्रयास के मामले में सेशन कोर्ट ने सुनवाई की तिथि एक अगस्त 2022 निर्धारित की है। रमाकांत यादव के खिलाफ वर्तमान में कुल सात मामले विचाराधीन हैं।

बता दें कि वर्ष 1998 के चुनाव में सपा के टिकट पर रमाकांत यादव चुनाव मैदान में उतरे थे। उस समय बसपा ने अकबर अहमद डंपी को मैदान में उतारा था। चुनाव के दौरान दोनों के बीच कई बार विवाद हुआ था। 17 दिसबंर 1998 को रमाकांत यादव और पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी का काफिला आमने सामने हो गया था। इस मामले में रमाकांत यादव, उनके भाई उमाकांत यादव अकबर अहमद डंपी, झिनकू सिंह सहित 79 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में सभी 79 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगी है। वहीं 3 फरवरी वर्ष 2017 को चुनाव के दौरान रमाकांत यादव के समर्थक के वाहन से 2,12,000 रुपये बरामद हुए थे। इसे लेकर रमाकांत यादव उनके भांजे रंगेश यादव समेत सैकड़ों लोगों ने फूलपुर कोतवाली के अंबारी चौक पर सड़क जाम किया था। इस मामले में पुलिस ने पांच के खिलाफ चार्जशीट दखिल किया था। दोनों मामलों में कोर्ट द्वारा गैरजमानती वारंट जारी किया गया था। रमाकांत यादव सोमवार को कोर्ट में पेश हुए थे जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद रमाकांत ने सेशन कोर्ट में अपील की है, जिसपर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 01 अगस्त 2022 तिथि निर्धारित की है। इसके अलावा कोर्ट में रमाकांत यादव के खिलाफ एससी/एससी एक्ट सहित कुल सात मामले विचाराधीन हैं। रमाकांत यादव एससी/एसटी के मामले में गुरुवार को कोर्ट में पेश हुए। इस मामले को भी सेशन में कमिट कर दिया गया है। वहीं रमाकांत यादव के अधिवक्ता द्वारा आचार संहिता उल्लघंन व सड़क जाम के दो मामलों मेें उनकी अर्जी दाखिल की गयी थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। जब तक हत्या के प्रयास के मामले में रमाकांत को जमानत नहीं मिलती है उन्हें जेल में ही रहना होगा।

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