सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

खास खबर

ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा

 ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा रानी की सराय। सुगम यातायात में बाधक बन रहे ई-रिक्शा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनने लगे हैं। क्षमता से अधिक सवारी बैठा तेज रफ्तार से चल रहे हैं। आए दिन ई-रिक्शा के पलटने पर यात्रियों के घायल होने की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन पुलिस और यातायात विभाग पर इन पर कार्रवाई को लेकर उदासीन बना है।   शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में ई-रिक्शा का संचालन होता है। नियमों को धता बताते हुए अधिकांश ई-रिक्शा क्षमता से अधिक यात्रियों को ढो रहे हैं।  रानी की सराय में यातायात नियमों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। कस्बा में  एक ई-रिक्शा चालक ने सीमा से अधिक सवारियां बैठाई। जिसमें लगभग 11 सवारियां अंदर बैठी हैं।   ई-रिक्शा चालकों द्वारा नियमों की अवहेलना से सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ रहा है। ई-रिक्शा चालक क्षमता से अधिक सवारियां और सामान ले जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि चालक रिक्शा की छत पर भी यात्रियों को बैठा रहे हैं। यह कार्य न केवल कानून के विरुद्ध है, बल्कि यात्रियों की जान को भ...

Azamgarh: अवधेश राय हत्याकांड: फोटो स्टेट केस डायरी से होगी सुनवाई

छह को वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी मुख्तार की पेशी

आजमगढ़। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) की अदालत ने अवधेश राय हत्याकांड मामले में मूल केस डायरी की जगह छाया प्रति पर ही केस की सुनवाई का आदेश दिया है। मूल केस डायरी की जगह छायाप्रति को मूल केस डायरी की जगह पत्रावली में संलग्न करने का आदेश दिया है।  अदालत में फोटो स्टेट केस डायरी दाखिल किए जाने पर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने आपत्ति करते हुए मूल केस डायरी नहीं मिलने तक सुनवाई नहीं किए जाने की अपील की। वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी ज्योतिशंकर उपाध्याय एवं वादी के अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह ने फोटो स्टेट केस डायरी के आधार पर ही सुनवाई जारी रखने की अदालत से अपील की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फोटो स्टेट केस डायरी पत्रावली में संलग्न कर मुकदमे की सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया। साथ ही इस मामले में बतौर गवाह विजय कुमार पांडेय को साक्ष्य के लिए सम्मन जारी करते हुए चेतगंज थाना प्रभारी को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था में छह जुलाई को अदालत में उपस्थित कराने का आदेश दिया है। अदालत ने इस आदेश की एक प्रति डीएम व पुलिस आयुक्त को भी भेजने के साथ ही बांदा कारागार अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वह नियत तिथि को आरोपित मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेसिंग से पेशी सुनिश्चित कराएं। तीन अगस्त 1991 को लहुराबीर स्थित आवास के गेट पर ही अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अवधेश राय के भाई अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश न्यायिक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।