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हाईवे पर मौत का जाल, जिम्मेदार बेखबर

 कहीं ट्रकों की अवैध पार्किंग तो कहीं सड़क पर गहरे गड्ढे, राहगीरों की जान जोखिम में हाइवे पर ट्रकों की पार्किंग और गड्ढे बढ़ा रहे हादसे का खतरा ट्रकों की अवैध पार्किंग और गड्ढों से हाइवे पर हादसों का खतरा एक लेन पर भारी वाहनों का कब्जा, रानी की सराय से कोटिला तक सड़क बदहाल आजमगढ़। जिले के नेशनल और स्टेट हाईवे पर सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर भारी वाहनों की पार्किंग हादसों को न्योता दे रही है। हाईवे की पटरियों से लेकर एक लेन तक ट्रक और अन्य वाहन खड़े होने से राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही है। रात के समय सड़क किनारे खड़े बड़े वाहनों के कारण बाइक, स्कूटी और चार पहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक खतरा रहता है। हादसा होने के बाद ही जिम्मेदार अधिकारियों की सक्रियता बढ़ती है, जबकि नियमित कार्रवाई के नाम पर कुछ वाहनों का चालान कर खानापूर्ति किए जाने का आरोप है। जिले से आजमगढ़-वाराणसी, आजमगढ़-अयोध्या, आजमगढ़-गोरखपुर, आजमगढ़-बलिया, आजमगढ़ वाया शाहगंज-लखनऊ और आजमगढ़-प्रयागराज मार्ग गुजरते हैं। आजमगढ़-वाराणसी, आजमगढ़-प्रयागराज और आजमगढ़-गोरखपुर मार्ग पर मोरंग, बालू, गिट्टी और बोल्डर लदे ...

Azamgarh: अवधेश राय हत्याकांड: फोटो स्टेट केस डायरी से होगी सुनवाई

छह को वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी मुख्तार की पेशी

आजमगढ़। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) की अदालत ने अवधेश राय हत्याकांड मामले में मूल केस डायरी की जगह छाया प्रति पर ही केस की सुनवाई का आदेश दिया है। मूल केस डायरी की जगह छायाप्रति को मूल केस डायरी की जगह पत्रावली में संलग्न करने का आदेश दिया है।  अदालत में फोटो स्टेट केस डायरी दाखिल किए जाने पर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने आपत्ति करते हुए मूल केस डायरी नहीं मिलने तक सुनवाई नहीं किए जाने की अपील की। वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी ज्योतिशंकर उपाध्याय एवं वादी के अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह ने फोटो स्टेट केस डायरी के आधार पर ही सुनवाई जारी रखने की अदालत से अपील की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फोटो स्टेट केस डायरी पत्रावली में संलग्न कर मुकदमे की सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया। साथ ही इस मामले में बतौर गवाह विजय कुमार पांडेय को साक्ष्य के लिए सम्मन जारी करते हुए चेतगंज थाना प्रभारी को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था में छह जुलाई को अदालत में उपस्थित कराने का आदेश दिया है। अदालत ने इस आदेश की एक प्रति डीएम व पुलिस आयुक्त को भी भेजने के साथ ही बांदा कारागार अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वह नियत तिथि को आरोपित मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेसिंग से पेशी सुनिश्चित कराएं। तीन अगस्त 1991 को लहुराबीर स्थित आवास के गेट पर ही अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अवधेश राय के भाई अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश न्यायिक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

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