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खास खबर

सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर एकता यात्रा निकाली गई

हा​थों में तिरंगा लेकर आमजन हुए शामिल लगाए भारत माता की जय के नारे आजमगढ़। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत सदर विधानसभा क्षेत्र में एकता यात्रा निकाली गई। प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू के नेतृत्व में यह पदयात्रा एसकेपी इंटर कॉलेज से प्रारंभ होकर पहाड़पुर, तकिया, चौक, अग्रसेन चौराहा, कलेक्ट्रेट चौराहा होते हुए अम्बेडकर पार्क पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, छात्र और आमजन हाथों में तिरंगा लिए शामिल हुए। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर लोगों द्वारा पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह तथा मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री संजय राय उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि संजय राय ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर को पूर्ण हुई है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने कांग्रेस के सदस्य के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। आजादी के बाद देश 562 रियासतों में...

Azamgarh: हत्यारोपी को कोर्ट ने आजीवन कारवास की सजा,50 हजार का जुर्माना

आठ नवंबर 2017 में चाकू से गला रेत हुई थी संतराम की हत्या

आजमगढ़। कोर्ट ने हत्या के मामले में हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 ओम प्रकाश वर्मा तृतीय ने शनिवार को सुनाया।

अंबेडकर नगर जनपद के सम्मनपुर थाना क्षेत्र के बरौली गांव निवासी संतराम सिधारी थाना क्षेत्र के बेलईसा में एक कोल्ड स्टोरेज पर पल्लेदारी का काम करता था। रुपए मांगने की विवाद में सुखराम पुत्र बंसी हरिजन निवासी चकिया चकोदरपुर थाना सम्मनपुर जिला अंबेडकरनगर ने 8 नवंबर 2017 को चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। इस मामले में मृतक संतराम के भाई रमाशंकर ने सुखराम के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सुखराम के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया था। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने कुल 10 गवाहों को न्यायालय में पेश किया था। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सुखराम को आजीवन कारावास के साथ ही 50 हजार रूपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है।


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