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ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा

 ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा रानी की सराय। सुगम यातायात में बाधक बन रहे ई-रिक्शा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनने लगे हैं। क्षमता से अधिक सवारी बैठा तेज रफ्तार से चल रहे हैं। आए दिन ई-रिक्शा के पलटने पर यात्रियों के घायल होने की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन पुलिस और यातायात विभाग पर इन पर कार्रवाई को लेकर उदासीन बना है।   शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में ई-रिक्शा का संचालन होता है। नियमों को धता बताते हुए अधिकांश ई-रिक्शा क्षमता से अधिक यात्रियों को ढो रहे हैं।  रानी की सराय में यातायात नियमों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। कस्बा में  एक ई-रिक्शा चालक ने सीमा से अधिक सवारियां बैठाई। जिसमें लगभग 11 सवारियां अंदर बैठी हैं।   ई-रिक्शा चालकों द्वारा नियमों की अवहेलना से सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ रहा है। ई-रिक्शा चालक क्षमता से अधिक सवारियां और सामान ले जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि चालक रिक्शा की छत पर भी यात्रियों को बैठा रहे हैं। यह कार्य न केवल कानून के विरुद्ध है, बल्कि यात्रियों की जान को भ...

Azamgarh: पूर्व विधायक सीपू हत्याकांड में कुंटू सिंह सहित नौ को आजीवन कारावास


वर्ष 2013 नौ जुलाई को जीयनपुर में बदमाशों ने घटना को दिया था अंजाम

आजमगढ़। वर्ष 2013 में नौ ‌जुलाई को जीयनपुर कस्बा में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मंगलवार को अदालत ने ध्रुव सिंह सहित नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

बताते चलें कि पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। पिछले मंगलवार को न्यायाधीश रामानंद ने कुख्यात ध्रुव सिंह कुंटू सिंह समेत 9 अभियुक्तों पर दोष सिद्ध कर दिया था। 12 तारीख को फैसला सुनाया जाना था लेकिन फिर इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई थी। इस मामले में पूर्व विधायक के भाई ने जीयनपुर कोतवाली में कुख्यात ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी थी। प्राथमिक विवेचना के बाद जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने कुंटू समेत कुल 11 के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। वहीं सीबीआई की जांच में दो अन्य आरोपियों दुर्ग विजय व शिव प्रकाश का नाम भी कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र में जोड़ दिया गया। जिसमें एक आरोपित नाबालिग होने के चलते उसकी फाइल जुवेनाइल कोर्ट भेज दी गई। दो अभियुक्त अरविंद कश्यप व अभिषेक अभी फरार हैं, इनकी फाइल भी अलग कर दी गई है। एक आरोपित गिरधारी उर्फ कन्हैया मुकदमा के दौरान मुठभेड़ में मारा जा चुका है। शेष बचे नौ आरोपियों में शामिल कुख्यात ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू, मृत्युंजय सिंह, दिनेश सिंह उर्फ रंपत, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश, राजेंद्र यादव, संग्राम सिंह, दुर्गविजय, मोहम्मद रिजवान तथा विजय यादव को मंगलवार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।