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खास खबर

मुंबई और गांव में जमीन को लेकर मारी गोली, घायल, गंभीर

नमाज पढ़ने के जाने के दौरान पट्टीदारों ने सरफराज को मारी गोली अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर आजमगढ़। जीयनपुर कोतवाली के धौरहरा में सोमवार को फज्र की नमाज पढ़ने जा रहे सरफराज 55 पुत्र हुसैन को जमीन विवाद में पट्टीदार ने गोली मार दी। गोली लगने से सरफराज घायल हो गया, परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश में जुटी है।  जानकारी के अनुसार धौरहरा में सोमवार की भोर में सरफराज 55 पुत्र हुसैन नमाज पढ़ने जा रहा था। इस बीच उसके पट्टीदार अनीश पुत्र सगीर ने गोली मार दी। गोली सरफराज के कूल्हे में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्वजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने सरफराज की तहरीर पर अनीश के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाल जितेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस के अनुसार, दोनों पटीदारों के बीच मुंबई और गांव में पुश्तैनी जम...

Azamgarh: पूर्व विधायक सीपू हत्याकांड में कुंटू सिंह सहित नौ को आजीवन कारावास


वर्ष 2013 नौ जुलाई को जीयनपुर में बदमाशों ने घटना को दिया था अंजाम

आजमगढ़। वर्ष 2013 में नौ ‌जुलाई को जीयनपुर कस्बा में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मंगलवार को अदालत ने ध्रुव सिंह सहित नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

बताते चलें कि पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। पिछले मंगलवार को न्यायाधीश रामानंद ने कुख्यात ध्रुव सिंह कुंटू सिंह समेत 9 अभियुक्तों पर दोष सिद्ध कर दिया था। 12 तारीख को फैसला सुनाया जाना था लेकिन फिर इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई थी। इस मामले में पूर्व विधायक के भाई ने जीयनपुर कोतवाली में कुख्यात ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी थी। प्राथमिक विवेचना के बाद जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने कुंटू समेत कुल 11 के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। वहीं सीबीआई की जांच में दो अन्य आरोपियों दुर्ग विजय व शिव प्रकाश का नाम भी कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र में जोड़ दिया गया। जिसमें एक आरोपित नाबालिग होने के चलते उसकी फाइल जुवेनाइल कोर्ट भेज दी गई। दो अभियुक्त अरविंद कश्यप व अभिषेक अभी फरार हैं, इनकी फाइल भी अलग कर दी गई है। एक आरोपित गिरधारी उर्फ कन्हैया मुकदमा के दौरान मुठभेड़ में मारा जा चुका है। शेष बचे नौ आरोपियों में शामिल कुख्यात ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू, मृत्युंजय सिंह, दिनेश सिंह उर्फ रंपत, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश, राजेंद्र यादव, संग्राम सिंह, दुर्गविजय, मोहम्मद रिजवान तथा विजय यादव को मंगलवार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।