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ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा

 ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा रानी की सराय। सुगम यातायात में बाधक बन रहे ई-रिक्शा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनने लगे हैं। क्षमता से अधिक सवारी बैठा तेज रफ्तार से चल रहे हैं। आए दिन ई-रिक्शा के पलटने पर यात्रियों के घायल होने की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन पुलिस और यातायात विभाग पर इन पर कार्रवाई को लेकर उदासीन बना है।   शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में ई-रिक्शा का संचालन होता है। नियमों को धता बताते हुए अधिकांश ई-रिक्शा क्षमता से अधिक यात्रियों को ढो रहे हैं।  रानी की सराय में यातायात नियमों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। कस्बा में  एक ई-रिक्शा चालक ने सीमा से अधिक सवारियां बैठाई। जिसमें लगभग 11 सवारियां अंदर बैठी हैं।   ई-रिक्शा चालकों द्वारा नियमों की अवहेलना से सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ रहा है। ई-रिक्शा चालक क्षमता से अधिक सवारियां और सामान ले जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि चालक रिक्शा की छत पर भी यात्रियों को बैठा रहे हैं। यह कार्य न केवल कानून के विरुद्ध है, बल्कि यात्रियों की जान को भ...

Azamgarh:कोर्ट के आदेश पर सिपू हत्याकांड के दो आरोपियों के घर हुई कुर्की



11 को गैंगस्टर कोर्ट से जारी हुआ था आदेश
आजमगढ़।।पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की हत्याकांड के दो आरोपियों विजय यादव और रिजवान अहमद के घर जीयनपुर पुलिस ने मंगलवार को एक साथ कुर्की की कार्रवाई शुरू की।
 पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की 19 जुलाई 2013 को हत्या कर दी गई थी।जिसमें 12 लोगों को आरोपित किया गया था। एक व्यक्ति की मुकदमे के दौरान मौत हो गई। इस मामले का फैसला आने वाला है। इस मामले में विजय यादव पुत्र शिवचंद यादव निवासी हसनपट्टी  और रिजवान अहमद पुत्र जुम्मन निवासी समुंद्रपुर भी आरोपी बनाए गए थे। रिजवान अहमद और विजय यादव को पुलिस ने फरार घोषित करते गैंगस्टर एक्ट लागू कर दिया और पच्चीस पच्चीस हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। इसके बावजूद भी दोनों ना तो सरेंडर किए नहीं पुलिस पकड़ में आए। गैंगस्टर कोर्ट ने एक 11 अप्रैल को दोनों आरोपियों के घरों की कुर्की करने का आदेश जारी किया।
कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बुधवार को जीयनपुर कोतवाली  प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र पांडेय ने दो टीम बनाकर विजय यादव और रिजवान के घर कुर्की की कार्रवाई शुरू की। जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली यादवेंद्र पांडे ने बताया कि 11 तारीख को कोर्ट का आदेश हुआ था। 12 अप्रैल को कोर्ट का आदेश हमें प्राप्त हुआ। 13 अप्रैल को दोनों आरोपियों के घरों की कुर्की की गई। खिड़की दरवाजे और सारे सामान कुर्क कर लिए गए हैं। ग्रामीणों की उपस्थिति में पूर्व किए गए सामान कोतवाली में लाए गए।