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मुंबई और गांव में जमीन को लेकर मारी गोली, घायल, गंभीर

नमाज पढ़ने के जाने के दौरान पट्टीदारों ने सरफराज को मारी गोली अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर आजमगढ़। जीयनपुर कोतवाली के धौरहरा में सोमवार को फज्र की नमाज पढ़ने जा रहे सरफराज 55 पुत्र हुसैन को जमीन विवाद में पट्टीदार ने गोली मार दी। गोली लगने से सरफराज घायल हो गया, परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश में जुटी है।  जानकारी के अनुसार धौरहरा में सोमवार की भोर में सरफराज 55 पुत्र हुसैन नमाज पढ़ने जा रहा था। इस बीच उसके पट्टीदार अनीश पुत्र सगीर ने गोली मार दी। गोली सरफराज के कूल्हे में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्वजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने सरफराज की तहरीर पर अनीश के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाल जितेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस के अनुसार, दोनों पटीदारों के बीच मुंबई और गांव में पुश्तैनी जम...

Azamgarh: जेल में ही रहेंगे बाहुबली, हत्या प्रयास में सेशन कोर्ट में एक अगस्त को होगी जमानत पर सुनवाई, दो में मिली जमानत



 


आजमगढ। समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव को फिलहाल अभी जेल में ही रहना होगा। गुरुवार को रमाकांत यादव एससी/एसटी के मामले में कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान आचार संहिता उल्लघंन व थाने के घेराव के दो मामले में उनके द्वारा लगाई गयी जमानत अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया जबकि हत्या के प्रयास के मामले में सेशन कोर्ट ने सुनवाई की तिथि एक अगस्त 2022 निर्धारित की है। रमाकांत यादव के खिलाफ वर्तमान में कुल सात मामले विचाराधीन हैं।

बता दें कि वर्ष 1998 के चुनाव में सपा के टिकट पर रमाकांत यादव चुनाव मैदान में उतरे थे। उस समय बसपा ने अकबर अहमद डंपी को मैदान में उतारा था। चुनाव के दौरान दोनों के बीच कई बार विवाद हुआ था। 17 दिसबंर 1998 को रमाकांत यादव और पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी का काफिला आमने सामने हो गया था। इस मामले में रमाकांत यादव, उनके भाई उमाकांत यादव अकबर अहमद डंपी, झिनकू सिंह सहित 79 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में सभी 79 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगी है। वहीं 3 फरवरी वर्ष 2017 को चुनाव के दौरान रमाकांत यादव के समर्थक के वाहन से 2,12,000 रुपये बरामद हुए थे। इसे लेकर रमाकांत यादव उनके भांजे रंगेश यादव समेत सैकड़ों लोगों ने फूलपुर कोतवाली के अंबारी चौक पर सड़क जाम किया था। इस मामले में पुलिस ने पांच के खिलाफ चार्जशीट दखिल किया था। दोनों मामलों में कोर्ट द्वारा गैरजमानती वारंट जारी किया गया था। रमाकांत यादव सोमवार को कोर्ट में पेश हुए थे जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद रमाकांत ने सेशन कोर्ट में अपील की है, जिसपर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 01 अगस्त 2022 तिथि निर्धारित की है। इसके अलावा कोर्ट में रमाकांत यादव के खिलाफ एससी/एससी एक्ट सहित कुल सात मामले विचाराधीन हैं। रमाकांत यादव एससी/एसटी के मामले में गुरुवार को कोर्ट में पेश हुए। इस मामले को भी सेशन में कमिट कर दिया गया है। वहीं रमाकांत यादव के अधिवक्ता द्वारा आचार संहिता उल्लघंन व सड़क जाम के दो मामलों मेें उनकी अर्जी दाखिल की गयी थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। जब तक हत्या के प्रयास के मामले में रमाकांत को जमानत नहीं मिलती है उन्हें जेल में ही रहना होगा।